सतना: आंशिक राशि लेने के बाद भी लगाया चेक बाउंस का प्रकरण हुआ खारिज

आंशिक राशि लेने के बाद भी लगाया चेक बाउंस का प्रकरण हुआ खारिज
  • 3 लाख रुपए के चेक बाउंस का प्रकरण सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया है।
  • चेक बाउंस होने के पूर्व ही परिवादी ने 50 हजार रुपए की राशि प्राप्त कर लिया था

डिजिटल डेस्क,सतना। 3 लाख रुपए के चेक बाउंस हो जाने के बाद 50 हजार रुपए प्राप्त करने के बावजूद भी चेक राशि का प्रकरण पेश करना परिवादी को भारी पड़ गया। अदालत ने विधिक ऋण के एवज में चेक जारी करना प्रमाणित नहीं पाए जाने पर 3 लाख रुपए के चेक बाउंस का प्रकरण सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया है।

ये है मामला

मामले के आरोपी रहे विनीत पांडेय की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ता महेश्वर प्रताप सिंह ने बताया कि वेदांत मिनरल्स एंड लॉजिस्टिक के प्रोपराइटर वेदांत देशिक मिश्रा पिता आशुतोष मिश्रा ने आरोपी के विरूद्ध 3 लाख रुपए के चेक बाउंस का प्रकरण पेश किया था। आरोप था कि आरोपी ने परिवादी से निजी जरूरतों के लिए 28 दिसंबर 2020 को 3 लाख रुपए उधार लिया था, जिसके भुगतान के लिए 18 फरवरी 2021 को अपने खाते का चेक जारी किया था, जो अपर्याप्त निधि के कारण बाउंस हो गया। मांग सूचना के बावजूद भी राशि न दिए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत पेश की गई थी।

प्रमाणित नहीं हुई नोटिस तामीली

आरोपी के अधिवक्ता ने आगे बताया कि परिवादी की ओर से 4 मार्च 2021 को मांग नोटिस भेजी गई और 9 अप्रैल 2021 को शिकायत अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई। चेक बाउंस होने के पूर्व ही परिवादी ने 50 हजार रुपए की राशि प्राप्त कर लिया था, बावजूद इसके चेक बैंक में प्रस्तुत किया।

इसके साथ ही मांग सूचना प्राप्त होने के तथ्य को भी साबित नहीं किया गया। अदालत ने उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन कर मांग नोटिस विधि मान्य नहीं होने और चेक प्रवर्तनीय ऋण के उन्मोचन में दिया जाना प्रमाणित नहीं पाए जाने पर चेक अनादरण का मामला निरस्त किए जाने का निर्णय सुनाया है।

Created On :   6 Aug 2024 10:22 AM GMT

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