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रेरा का आदेश: बिल्डर दो माह में ब्याज सहित वापस करे 10 लाख 51 हजार
- दुकान का निर्माण समय से नहीं कराया गया और आधिपत्य प्रदान नहीं किया गया।
- 10 लाख 51 हजार की राशि वापस करने का आदेश दिया है।
डिजिटल डेस्क,सतना। राशि प्राप्त करने के बावजूद भी समय से निर्माण पूरा न कर कब्जा न सौंपना बिल्डर को भारी पड़ गया। मप्र भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के न्याय निर्णायक अधिकारी योगेश कुमार गुप्ता ने लोटस इंफ्रा रियालिटी लिमिटेड के डायरेक्टर विनय चौरसिया और नीरज चौरसिया को दी गई 10 लाख 51 हजार की राशि वापस करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही रेरा ने 16.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिए जाने के आदेश के साथ क्षतिपूर्ति मद में 1 लाख और प्रकरण व्यय के मद में 26 हजार 7 सौ रुपए का भुगतान ग्राहक हिमांशु गर्ग को दिए जाने का आदेश दिया है।
ये है मामला
विराटनगर निवासी शिकायतकर्ता हिमांशु गर्ग के अधिवक्ता अजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि अनावेदक बिल्डर ने लोटस सिटी के प्रोजेक्ट कोवेंट कोर्ट में व्यवसायिक परिसर में निर्मित की जा रही दुकान को 17 लाख 90 हजार रुपए में विक्रय का सौदा शिकायतकर्ता से किया।
जिस पर शिकायतकर्ता ने 23 नवंबर 2015 से 20 जुलाई 2016 तक में 10 लाख 51 हजार का भुगतान किया। इसके बावजूद भी दुकान का निर्माण समय से नहीं कराया गया और आधिपत्य प्रदान नहीं किया गया।
बिल्डर द्वारा राशि लिए जाने के बावजूद भी अनुबंध शर्तों का पालन नहीं करने पर शिकायत भोपाल स्थित रेरा कोर्ट में प्रस्तुत की। उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्को का सूक्ष्म परिशीलन कर न्याय निर्णायक अधिकारी ने दो माह के अंदर मूल राशि ब्याज समेत भुगतान किए जाने का आदेश बिल्डर को दिया है।
Created On :   8 Aug 2024 3:36 PM IST