छत्तीसगढ: जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा कैल्कुलेटर
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना केंद्रों में पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन व मतगणना अभिकर्ताओं के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
- प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति रहेगी।
- निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक के माध्यम से भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा
डिजिटल डेस्क,रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के दिन मतगणना केंद्रों में पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतगणना अभिकर्ताओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक-एक एनालॉग केल्कुलेटर प्रदान करने की व्यवस्था करने को कहा है।
मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं व मतगणना अभिकर्ताओं को कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है तथा प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति रहेगी।
मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान-पान की व्यवस्था के लिए अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक के माध्यम से भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त किसी एक मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को इन व्यवस्थाओं से अवगत कराने के साथ ही इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए हैं।
मतगणना हॉल के भीतर ये सामग्री ले जा सकेंगे पासधारी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है, प्लास्टिक पेन या पेंसिल
ये सामग्री रहेंगी प्रतिबंधित
मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट और गुटका प्रतिबंधित रहेगा।
Created On :   21 May 2024 6:22 PM IST