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पन्ना: हत्या के आरोप में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
- पन्ना के न्यायालय में अनुसूचित जाति के सदस्य लल्लू अहिरवार की हत्या मामला
- हत्या के आरोप में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। प्रकाश चन्द्र आर्य विशेष न्यायाधीश एसएसीएसटी एक्ट पन्ना के न्यायालय में अनुसूचित जाति के सदस्य लल्लू अहिरवार की हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों राजकुमार उर्फ रज्जू पटेल तथा राजकुमार उर्फ रज्जे रजक निवासी मोहन्द्रा को सजा सुनाई गई है। अभियुक्तगणो को एसएसीएस एक्ट की धारा ३(2)(५) के आरोप में आजीवन कारावास एवं ०१-०१ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है। अभियोजन घटना अनुसार मृतक लल्लू अहिरवार की पत्नी ने दिनांक ८ दिसम्बर २०२१ को सिमरिया थाने की मोहन्द्रा चौकी में पहुंचकर सूचना रिपोट दर्ज कराई गई कि दिनांक ६ दिसम्बर को सुबह ४ बजे उसका पति मोहन्द्रा के रज्जू धोबी और राजकुमार पटेल के साथ चला गया था जो नही घर नही आया और कोई पता नहीं चल रहा है।
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दिनांक ९ दिसम्बर को चौकी प्रभारी मोहन्द्रा को सूचना मिली की कराओ नाला में एक व्यक्ति का शव पडा हुआ है। जिस पर पुलिस ने जांच कार्यवाही की मिली लाश के गुम इंसान लल्लू अहिरवार के होने की पुष्टि मृतक की पत्नी निमिया और दामाद राकेश अहिरवार ने की। मृतक का पीएम करवाया गया तथा जांच में साक्षियों के कथन लिए गए जिसमें पाया गया कि जिसमें ५ दिसम्बर २०२१ की शाम को रज्जू उर्फ राजकुमार पटेल तथा रज्जे उर्फ राजकुमार लोधी बाइक से लल्लू अहिरवार के घर पहुंचे थे जहां पर तीनों ने शराब पी थी इसके बाद विवाद में राजकुमार पटेल एवं रज्जे धोबी ने लल्लू को डण्डे से मार दिया था और बाद में तीनों लोग सो गए थे और दिनांक ६ दिसम्बर को सुबह रज्जू उर्फ राजकुमार पटेल, रज्जे उर्फ राजकुमार रजक लल्लू अहिरवार को अपने साथ मोटर साइकिल से ले गए थे इसके बाद लल्लू अहिरवार घर नहीं आया। मृतक के परिजनों एवं साक्षियों से लिए गए कथनों से लल्लू अहिरवार की हत्या का शक राजकुमार पटेल उर्फ रज्जू एवं राजकुमार रजक उर्फ रज्जे रजक पर हुआ जिस पर दोनों संदिग्धों को पुलिस द्वारा तलाश करते हुए हिरासत में लेकर पूंछताछ की गई पूंछताछ में दोनों संदेहियों ने लल्लू अहिरवार की हत्या किया जाना स्वीकार किया गया पुलिस द्वारा प्रकरण की जांच कार्यवाही में दोनों आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना पूरी की गई।
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विवेचना उपरांत दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध कोर्ट में अंतिम चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभियोजन द्वारा सबूतों और गवाहो को प्रस्तुत किया गया न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष को भी सुना गया। प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अनुसूचित जाति के सदस्य की हत्या किए जाने के मामले दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। न्यायालय मे अभियोजन पक्ष की ओर जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप पाण्डेय के मार्गदर्शन में अपर लोक अभियोजक चन्द्रपाल प्रजापति द्वारा पैरवी की गई।
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Created On :   26 Jun 2024 12:41 PM GMT