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पन्ना: दुघर्टना के मामले में छ: माह का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए दुघर्टना कारित करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी वाहन चालक महेन्द्र पटेल पिता मगनलाल पटेल उम्र ३७ वर्ष निवासी ग्राम जगदीशपुरा थाना पवई को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतीम शाह की कोर्ट में ०६ माह के सश्रम कारावास तथा १००० रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया गया। प्रकरण के अनुसार दिनांक २३ अक्टूबर २०१८ को गुनौर जनपद पंचायत के कार्यालय के समीप सडक़ मार्ग में दो मोटर साइकिलों की टक्कर में मोटर साइकिल सहित गिरकर सुभाष उपाध्याय पिता सतेन्द्र उपाध्याय निवासी रीवा गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस मामले में मोटर साइकिल क्रमांक एमपी-३५-एमडी-४३२२ के चालक एवं आरोपी महेन्द्र पटेल के विरूद्ध गुनौर थाने में मामला पंजीबद्ध हुआ था। थाना पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी की गई तथा आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
Created On :   30 Dec 2023 12:38 PM IST