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पन्ना: जिले में धारा 144 प्रभावशील , धरना, प्रदर्शन व नारेबाजी पर रहेगा पूर्णत: प्रतिबंध
- जिले में धारा 144 प्रभावशील धरना, प्रदर्शन व नारेबाजी पर रहेगा पूर्णत: प्रतिबंध
- रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित
डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने लोकसभा निर्वाचन के शांतिपूर्ण संचालन और किसी भी प्रकार की अशांतिए अव्यवस्था तथा बाधा के निवारण के उद्देश्य से एवं निर्वाचन अवधि में कानून व्यवस्था की स्थिति के नियंत्रण के लिए संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (१) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के आग्नेय एवं घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, पिस्टल, तमंचा, भाला, बल्लम, तलवार, बरछी लाठी सहित अन्य प्रकार के घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री लेकर घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों जिन्हें शासकीय व निर्वाचन कार्य के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। साथ ही चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधिवत पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए कर्मचारियों तथा सेनाए अद्र्धसैनिक बल, पुलिस, एसएएफ, होमगार्ड व सार्वजनिक उपक्रम एवं बैंकों के सुरक्षा गार्डों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा। धारा 144 प्रभावशील रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा सशस्त्र जुलूस निकालने सहित आपत्तिजनक नारे लगाने व आपत्तिजनक पोस्टर या सामग्री वितरित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, तहसील कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय और जिला कार्यालय के परिसर के बाहर किसी भी प्रकार की भीड जनसमूह एकत्रित करने तथा किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव अथवा नारेबाजी करने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध लागू रहेगा। सक्षम प्राधिकारी की विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त किए बगैर राजनैतिक दल या व्यक्ति आमसभा, जुलूस या रैली नहीं निकाल सकेंगे। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति द्वारा किसी भी धार्मिक संस्थान, अस्पताल, विद्यालय या शैक्षणिक संस्था और साइलेंट जोन या उसके आसपास आमसभा या रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा।
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रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित
प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान किसी भी राजनैतिक दल या व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थिति में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। साथ ही लाउड स्पीकर, डीजे जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, दूरभाष केन्द्र, न्यायालय, शिक्षण संस्थान तथा उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से 200 मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी स्थान पर कोई आमसभा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी व कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बगैर नहीं करने तथा जुलूस के लिए निर्धारित समय व स्थान मार्ग की अनुमति का उल्लंघन नहीं करने और निर्धारित मार्ग पर बगैर अनुमति के परिवर्तित नहीं करने के संबंध में भी निर्देशित किया गया है।
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नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने तक 100 मीटर के क्षेत्र में अवैध जमाव पर भी प्रतिबंध
जिला निर्वाचन कार्यालय पन्ना तथा रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जनसाधारण के अवैध जमाव को भी प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही नाम निर्देशन पत्रों से संबंधित प्रक्रिया शुरू होने से पूर्ण होने तक की अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर कोई भी अभ्यर्थी या प्रस्तावक नामांकन दाखिल करने के दौरान चार व्यक्तियों अभ्यर्थी सहित से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन कार्यालय या अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से विधिवत अनुमति प्राप्त वाहनों का ही प्रचार वाहन के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वाहनों के संचालन में प्रचार-प्रसार के दौरान सुरक्षा के मापदण्डों का भी पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। आयोग के निर्देशानुसार शासन की ओर से सुरक्षा प्राप्त राजनैतिक व्यक्तियों जो पन्ना जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है। उनका मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व से मतदान दिवस के 48 घण्टे बाद तक के लिए जिले के प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहना तथा आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध निर्वाचन उम्मीदवार पर लागू नहीं होगा। साथ ही शासकीय व अद्र्धशासकीय निकायों के सुरक्षाकर्मियों, पुलिसकर्मियों, विशेष पुलिसकर्मियों और ऐसे शासकीय अधिकारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया है। उक्तादेश 16 मार्च 2024 से दो माह तक संपूर्ण पन्ना जिले में प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध भादंवि की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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Created On :   19 March 2024 2:58 PM IST