पन्ना: नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध, स्टेयरिंग छोड़ हड़ताल पर रहे वाहन चालक, दिनभर थमे रहे बसों के पहिए

नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध, स्टेयरिंग छोड़ हड़ताल पर रहे वाहन चालक, दिनभर थमे रहे बसों के पहिए

डिजिटल डेस्क, पन्ना। केन्द्र सरकार द्वारा वाहन ड्राइविंग को लेकर बनाए गए नए कानून में वाहन चालकों को लेकर किए गए कड़े दण्ड के प्रावधान पर चालकों की तीखी नाराजगी सामने आने लगी है। वाहन चालक और परिचालक संघ के आवाहन पर प्रदेश के साथ जिले में वाहनो की स्टेयरिंग छोडक़र पन्ना जिले में भी वाहन चालकों ने लामबंद होकर आज हड़ताल की। वाहन चालकों एवं परिचालकों की हड़ताल शुरू होने के साथ ही आज इसका असर इस रूप में देखने को मिला कि बसों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई। इसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट वाहनों के चालक भी अपने वाहनों के पहियों को रोककर हड़ताल में शमिल हो गए। बसों के नहीं चलने से नए साल में यात्रियों का आवगमन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकांश लोगों को बसों के नहीं चलने से अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। हड़ताल पर उतरे वाहन चालकों द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालकों को १० साल तक की सजा एवं ०७ लाख रूपए तक की जुर्माने की धारा को काला कानून बताते हुए इसे वापिस लेने को लेकर हुंकार भरी और हड़ताल पर उतरे चालक एवं परिचालको द्वारा कई जगह जाम भी लगा गया। जिससे वाहनों की सडक़ों में कतार लग गई। पन्ना जिले में छतरपुर मार्ग, अजयगढ बाईपास मार्ग तथा देवेन्द्रनगर हाईवे स्थित बडागांव वेयर हाउस के समीप जाम लगाकर उग्र प्रदर्शन किया गया जिससे वाहनो की लंबी कतार लग गई और इसके चलते यात्री घंटो तक सडक़ में ही फंसे रहे। जाम के दौरान अप्रिय स्थितियां भी निर्मित होने लगी थी और पुलिस को इन हालातो के चलते स्थितियों का सामान्य करने में कडी मशक्कत करनी पडी।

एम्बूलेंस को भी चालकों ने रोका

देवेन्द्रनगर स्थित बडागांव के समीप वाहन चालकों द्वारा प्रदर्शन करते हुए मार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों को रोकने की कोशिश की गई। जिसके चलते चक्का जाम की स्थिति बन गई इस दौरान प्रदर्शन कर रहे चालकों द्वारा गुजरी रही एक एम्बूलेेंस को भी रोक दिया गया। जिसके चलते अप्रिय स्थिति निर्मित होने लगी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पर पहँुच गई और समझाइस देकर एम्बूलेंस को जाने का रास्ता दिलवाया गया।

राष्ट्रपति परिवहन मंत्री राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन

वाहन चालकों का विरोध प्रदर्शन जिले के अलग-अलग स्थानों पर दिनभर जारी रही रहा। प्रदर्शन के दौरान नई भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धारा १०६ (२) के मामले में वाहन चालको को दोषी पाए जाने की स्थिति में १० वर्ष की सजा एवं भारीभरकम अर्थदण्ड से संबंधित किए गए प्रावधान को वापिस लिए जाने की मांग की गई। इस संबंध में प्रदर्शनकारी वाहन चालकों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री केन्द्रीय परिवहन मंत्री तथा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में वाहन चालकों ने कहा है कि गरीब चालक अपनी रोजी-रोटी व अपने परिवार को चलाने के लिए ड्राईविंग का कार्य करता है। उसे इतनी बडी सजा देना न्याय उचित नहीं हैं। दुघर्टना होने पर यदि वाहन चालक वाहन रोकता है तो उसकी जीवन सुरक्षा खतरे में आ जाती है जनता से उसे कौन बचायेगा। जुर्माना को लेकर जो भारी भरकम राशि निर्धारित की गई है उसे अदा करना वाहन चालकों के लिए संभव ही नहीं होगा। जितनी जुर्माना राशि वाहन चालकों के लिए निर्धारित की गई है अधिकांश वाहन चालकों के पास उतनी पँूजी सम्पत्ति ही नहीं होती है। सौंपे गए ज्ञापन में वाहन चालकों ने कहा कि दुघर्टनायें विभिन्न कारणों व स्थितियों की वजह से होती है कोई भी वाहन चालक किसी भी इंसान को कभी भी मारना चाहेगा ऐसे मेें ड्राइवर के संबंध में सजा संबंधी दण्ड संहिता में जो प्रावधान किया गया है उसे तत्काल ही वापिस लिया जाये।

पवई में चालकों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन हिट एंड रन केस के विरोध में पूरे प्रदेश भर में चालक परिचालकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसको लेकर पवई में भी वाहन चालकों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। बसों, ट्रकों तथा अन्य प्रकार ट्रांसपोर्ट वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। आज सोमवार को पवई नगर सहित क्षेत्र के ड्राइवर ने भी विरोध प्रदर्शन किया एवं तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया। विरोध प्रदर्शन होने की वजह से पवई नगर सहित क्षेत्र में वाहनो के पहिए थमे रहे और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान और अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रैपुरा व मोहन्द्रा में भी वाहन चालकों व परिचालकों ने प्रदर्शन कर यात्री बसों को रोक कर रखा और बसों के परिचालन का कार्य नहीं संपादित नहीं होने दिया जिससे दिनभर यात्री परेशान होते रहे।

Created On :   2 Jan 2024 1:58 PM IST

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