Panna News: मारपीट के मामले में दो आरोपियों को एक-एक साल की सजा

मारपीट के मामले में दो आरोपियों को एक-एक साल की सजा
  • मारपीट के मामले में दो आरोपियों को एक-एक साल की सजा

Panna News: प्रीतम शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना के न्यायालय में मारपीट की घटना के मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों फूल सिंह एवं संतराम पटेल को धारा ३२५/३४ के आरोप में ०१-०१ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं १०००-१००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। अभियोजन अनुसार दिनांक १२ अक्टूबर २०१९ को करीब १२:३० बजे फरियादी महेश पटेल के साथ पुरानी बुराई और जमीनी संबंधी विवाद को लेकर गालियां दी गईं। मना करने पर लाठी डण्डे से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा २९४, ३२३, ५०६, ३४ के तहत थाने में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। आहत एवं फरियादी की एक्सरे मेडिकल रिपोर्ट में पैरों में फैक्चर मारपीट से होना पाए जाने पर धारा ३२५ बढाई गई। प्रकरण की विवेचना पूरी करते हुए पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई पूरी कर दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा ३२५/३४ के आरोप में दोषी पाया तथा सजा सुनाई गई।

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Created On :   21 Nov 2024 1:29 PM IST

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