Panna News: युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
  • युवक की हत्या के मामले में
  • दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Panna News: पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेहगंवा में २३ वर्षीय युवक की सनसनी खेज जघन्य हत्या के मामले में न्यायालय इंद्रजीत रघुवंशी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना द्वारा दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों शिवा बागरी, दीपक बागरी को आईपीसी की धारा ३०२ सहपठित ३४ के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं ०५-०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में ही दोनों अभियुक्तगणों ंको आईपीसी की धारा २०१ के आरोप में ०३ वर्ष के कठोर कारावास एवं ०२-०२ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। हत्या के इस मामले का तीसरा आरोपी विजय बागरी प्रकरण में फरार है। अभियोजन घटना के संबंध में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं प्रभारी मीडिया ऋषिकांत ने बताया कि मृतक सुनील उर्फ भलुआ पिता दरबारी बागरी उम्र २३ वर्ष निवासी मेहगांव के चाचा जगदीश सिंह ने दिनांक ०९ जनवरी २०१९ को थाना में सूचना दी गई थी कि भतीजा सुनील १५ दिन पहले से लापता है जिस पर पुलिस द्वारा गुमइंसान प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच विवेचना के दौरान करीब ०९ माह बाद दिनांक ०५ सितम्बर २०१९ को पुलिस ने सूचना पर मेहगांव गांव के महराज गिरी के खेत में गड्ढे में दबे क्षत-विक्षत शव को बरामद किया गया। जिसकी शिनाख्त गुम इंसान मृतक सुनील उर्फ भलुआ बागरी के रूप में हुई। पुलिस द्वारा मृतक के शव का पंचनामा करवाते हुए पोस्टमार्टम करवाया गया। प्रकरण की जांच में पुलिस टीम द्वारा लिए गए कथनोंं से यह सामने आया कि दिनांक २७ अक्टूबर २०१८ को आरोपी दीपक बागरी सूरत गुजरात के अंकलेश्वर से मेहगांव आया और मृतक सुनील उर्फ भलुआ को अपने साथ लिया और मुर्गा पार्टी का प्रोग्राम बनाया इसके बाद दीपक बागरी मृतक सुनील को जगरूप आदिवासी के यहां ले गए जहां पर शिवा बागरी और विजय बागरी भी पार्टी में शामिल था। पार्टी के दौरान आरोपी शिवा बागरी व विजय बागरी का मृतक सुनील उर्फ भलुआ का विवाद होना लगा। विवाद में आरोपीगणो शिवा बागरी, दीपक बागरी तथा विजय बागरी ने लाठी डण्डो से मारपीट कर मृतक की हत्या कर दी।

शव को नालेे में ले जाकर गड्ढा खोदकर दफनाया

मृतक सुनील उर्फ भलुआ बागरी की हत्या करने के बाद तीनों आरोपी मृतक के शव को बोरे में भरकर गांव के बाहर कुडरियन हार नाले पर ले गए। जहां भरकर नाले में गड्ढा खोदकर शव को गढ़ा दिया और उस पर नमक भी डाला जिससे पेट न फूले इसके लिए आरोपीगणो ने मृतक के शव के पेट में चीरा लगा दिया और पेटा फाड़ दिया और मिट्टी डालकर ढक दिया व वहीं पर बबूल का पेड़ लगा था उसकी डाल काटकर आरोपियों ने गड्ढे के ऊपर रख दिया जिससे किसी को शंका न हो। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान पूरे मामले का पर्दाफाश कर आरोपियों के विरूद्ध जांच कार्यवाही पूरी करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान तीन आरोपियों मेंं से एक आरोपी विजय बागरी के फरार होने पर उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारण्ट जारी है। प्रकरण के दो आरोपियों शिवा बागरी व दीपक बागरी के विरूद्ध आरोप के संबंध में न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी की गई जिसमेें अभियोजन पक्ष द्वारा दोनों आरोपियो के विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपो को प्रमाणित किया और न्यायालय द्वारा जघन्य हत्या के मामले में दोनों आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुनील द्विवेदी द्वारा की गई।

Created On :   30 March 2025 8:38 AM

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story