Panna News: नशीली कफ सीरफ तस्करी पर दो आरोपियो को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

नशीली कफ सीरफ तस्करी पर दो आरोपियो को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास
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Panna News: नशीली कफ सीरफ की तस्करी मामले में दो आरोपियो को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय पन्ना में १०-१० वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में दोनो आरोपीगणो अर्पित पिता स्वर्गीय अरविन्द उम्र.23 साल निवासी करिया पाथर मोहल्ला रीठी एवं असलम खान पिता मुस्ताक खान उम्र 20 वर्ष निवासी सिघईया मस्जिद के पास रीठी जिला कटनी ०१-०१ लाख रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश भी न्यायालय द्वारा दिया गया है।

अभियोजन घटना अनुसार मुखबिर की सूचना पर तत्कालीन रैपुरा थाना प्रभारी राकेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र की सीमा स्थित रैपुर-दमोह रोड पेट्रोल पम्प के आगे घेराबंदी करते हुए पकडा गया था तथा आरोपियो के कब्जे से थैले में पृथक-पृथक काले रंग की पॉलीथन में प्रतिबंधित कोडीस्टार कफ सीरफ की ३०-३० सीसी प्रत्येक सीसी में १०० एमएल सीलबंद सीरफ भरे पाए जाने पर जप्त की गई। दोनो आरोपियो के पास कफ सीरफ बेचने एवं परिवहन के संबंध में लायसेंस नही होने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही की गई। मामले में पुलिस द्वारा विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायालय पन्ना स्थित विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के यहां चली। प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय द्वारा दोनो आरोपियो को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

Created On :   12 March 2025 12:41 PM IST

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