Panna News: न्यायालय में मिथ्या झूठे बयान देने पर आरोपी को पांच का कठोर वर्ष की सजा

न्यायालय में मिथ्या झूठे बयान देने पर आरोपी को पांच का कठोर वर्ष की सजा
  • न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान
  • न्यायालय में मिथ्या झूठे बयान देने पर आरोपी को पांच का कठोर वर्ष की सजा

Panna News: न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान मिथ्या झूठे कथन देने के मामले के फरियादी एवं आरोपी रविन्द्र कुमार उर्फ रवि प्रजापति को दोषी पाते हुए धारा १९५ आईपीसी के आरोप में ०५ वर्ष के कठोर कारावास एवं ०१ हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। मामले में आरोपी के विरूद्ध आरोप की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र मेश्राम द्वारा अपने न्यायालय में की गई। प्रकरण की संक्षित्पत जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य विरूद्ध जगपाल सिंह व अन्य के विरूद्ध धारा ३९४ सहपठित धारा ३४ एवं धारा २५ (१)(बी) आम्र्स एक्ट का प्रकरण विचाराधीन था।

प्रकरण की गवाही के दौरान आरोपी द्वारा आरोपीगणो को पहचानना व्यक्त किया इसके बाद न्यायालय में दिनांक ०४ अप्रैल २०२२ को पुन: शपथ पत्र दिलाकर आरोपी का प्रति परीक्षण प्रारंभ किया गया तो आरोपीगणो को नही पहचानना और पूर्व में नहीं देखना व्यक्त किया। प्रकरण पर न्यायालय द्वारा दिनांक ०८ मई २०२२ को निर्णय घोषित किया गया जिसमें आरोपी रवि कुमार के विरूद्ध मिथ्या साक्ष्य देने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 340, 344 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं धारा 193, 195 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना द्वारा प्रकरण अन्नयत: सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण दिनांक 0८ अगस्त 2023 को सत्र न्यायालय पन्ना को विचारण हेतु सुपुर्द किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक लक्ष्मी नारायण द्विवेदी द्वारा की गयी।

Created On :   5 Feb 2025 5:55 PM IST

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