Panna News: महिला के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

महिला के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास
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Panna News: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री इकरा मिन्हाज पन्ना के न्यायालय में महिला के साथ छेडख़ानी के मामले में दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त हरीशंकर पटेल को आईपीसी की धारा ३५४ के आरोप में ०१ वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं ०१ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया गया है। अभियोजन घटना संक्षेप में आरोपी के विरूद्ध आरोप था कि दिनांक ३१ अक्टूबर २०१९ की रात्रि को ११:३० बजे फरियादिया में अपनी टपरिया में अपने लडक़े एवं लडक़ी के साथ सो रही थी। पति घर पर नहीं था उसी दौरान आरोपी पहुंचा और पति का नाम लेकर आवाज लगाने लगा तभी फरियादिया द्वारा बताया गया कि पति घर पर नहीं है चारा काटने के लिए गए है तब आरोपी फरियादिया से बोला कि बाहर निकलो तो जैसे ही फरियादिया बाहर आई आरोपी हरीशंकर ने बुरी नियत से दाहिना हाथ पकडा और खींचने लगा और बोला कि हल्ला मत करना नहीं तो जान से खत्म कर देगें।

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इसके बाद फरियादिया के चिल्लाने पर खेत में काम कर रहा किशोरी बाबा आ गया और फरियादिया का लडक़ा भी जाग गया तो आरोपी हरीशंकर वहां से भाग गया। महिला द्वारा घटना के बारे में अपने पति को अवगत कराया तथा घटना के संबंध में गुनौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए आए साक्ष्यों पर आरोपी को घटना के लिए दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

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Created On :   23 Oct 2024 10:01 AM GMT

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