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Panna news: लोक सेवा केन्द्रों पर प्राधिकृत अधिकारियों को नियमित रूप से उपस्थिति के निर्देश
- : लोकसेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत
- लोक सेवा केन्द्रों पर प्राधिकृत अधिकारियों को नियमित रूप से उपस्थिति के निर्देश
Panna news: लोकसेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत विभिन्न विभागों की अधिसूचित सेवाओं में से चिन्हित सेवाओं का प्रदाय तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्थानुसार सुनिश्चित किया गया है। शासन के पूर्व निर्देशानुसार समाधान एक दिवस कार्यक्रम के तहत समस्त तहसील मुख्यालयों पर संचालित लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिक सेवाओं की सुलभ तरीके से प्रदायगी के उद्देश्य से प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। निर्धारित दिवसों पर संबंधित विभाग के अधिकारी को लोक सेवा केन्द्रों पर उपस्थित होकर प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन निराकरण डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से करने के निर्देश भी दिए गए थे किन्तु प्राय: यह पाया गया कि लोक सेवा केन्द्रों पर निर्धारित दिवसों में अधिकृत अधिकारियों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही है जिससे नागरिकों को वांछित सेवा का लाभ समय-सीमा में नहीं मिल पा रहा है। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा उक्त व्यवस्था अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के समयावधि में निराकरण के लिए तथा समय सीमा बाह्य आवेदनों की स्थिति पर रोकथाम के दृष्टिगत पुन: प्राधिकृत अधिकारियों को लोक सेवा केन्द्रों पर नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्थानांतरण की स्थिति में वांछित जानकारी जिला प्रबंधक लोक सेवा कार्यालय में उपस्थित होकर पोर्टल पर अपडेट कराने के लिए निर्देशित किया है।
Created On :   6 Dec 2024 3:09 PM IST