Panna News: हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास, एक को तीन वर्ष की सजा

हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास, एक को तीन वर्ष की सजा
  • हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास
  • एक को तीन वर्ष की सजा

Panna News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत थाना बबेरू के ग्राम पवइया निवासी युवक राजेश राजपूत की गोली मारकर हत्या किए जाने की पांच साल पूर्व पन्ना जिलेे के धरमपुर थाना क्षेत्र की खोरा चौकी अंतर्गत हुई हत्या की वारदात के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना इन्द्रजीत रघुवंशी की कोर्ट में आरोपियो को सजा सुनाई गई है। हत्या की वारदात के मामले में दो आरोपियों लाला उर्फ घनश्याम धोबी एवं बबुआ उर्फ वीरेन्द्र धोबी को आईपीसी की धारा ३०२ सहपठित धारा ३४ के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं ५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। दोनों अभियुक्त को आईपीसी की धारा १२०बी के आरोप में ०३ वर्ष का कठोर कारावास व ०२ हजार रूपए का अर्थदण्ड, धारा २०१ के आरोप में ३ वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ०२ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त घनश्याम धोबी को आम्र्स एक्ट की धारा २५(१-बी) के तहत ०२ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

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हत्या की वारदात के मामले में तीसरे आरोपी मुन्ना उर्फ सीताराम धोबी को आईपीसी की धारा २०१ के आरोप में दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा ०३ वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं २ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया है। अभियोजन घटनानुसार पन्ना जिले के धरमपुर थाना क्षेत्र की खोरा चौकी अंतर्गत रून्ज नदीं के नाकी घाट में सूचना पर पुलिस द्वारा लगभग ३०-४० वर्षीय युवक का आधा शव पानी में पडा हुआ पुलिस द्वारा दिनांक ०९ अगस्त २०१९ को बरामद किया गया था। युवक के शव की प्राथमिक जांच एवं परीक्षण में उसके दाहिने पीठ में गोली लगने से मौत हो जाने के मामले में पुलिस द्वारा अज्ञात के विरूद्ध आईपीसी की धारा ३०२ सहपठित ३४ तथा धारा २०१ के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना मेें लिया गया।

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जांच विवेचना के दौरान मृतक अज्ञात के संबंध में उसकी माँ शिवदुलारी लोध निवासी ग्राम पवइया थाना बबेरू जिला बांदा द्वारा थाना धरमपुर में दिनांक १८ नंवम्बर २०१९ को इस आशय का आवेदन दिया कि दिनांक ०६ अगस्त २०१९ को उसके पुत्र राजेश राजपूत को गांव के ही वीरेन्द्र लोधी तथा घनश्याम धोबी साथ में घर से लेकर गए थे। पुत्र का मोबाइल नागपंचमी से बंद है उसके द्वारा पुत्र की गुमशुदी की रिपोर्ट थाना बबेरू में ०२ नवम्बर २०१९ को दर्ज कराई गई थी तथा उसे पता चला है कि रक्षाबंधन के समय धरमपुर थाना पुलिस को लाश मिली है। थाने में आवेदन देने आई शिवदुलारी के आवेदन की जांच कर विवेचना के दौरान अज्ञात मृतक की पहचान शिवदुलारी लोध के पुत्र राजेश राजपूत निवासी पवइया के रूप में की गई। पुलिस द्वारा हत्या की विवेचना के दौरान आरोपीगणों के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा प्रकरण सम्पूर्ण विवेचना करते हुए आरोपियों पर कार्यवाही कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी पाए गए अभियुक्तो को सजा सुनाई गई।

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Created On :   21 Sept 2024 3:01 PM IST

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