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Panna News: जन्म-मृत्यु के एक वर्ष बाद भी प्राप्त किए जा सकते हैं प्रमाण पत्र
- जिला रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु एवं जिला योजना अधिकारी द्वारा
- जन्म-मृत्यु के एक वर्ष बाद भी प्राप्त किए जा सकते हैं प्रमाण पत्र
Panna News: जिला रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु एवं जिला योजना अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि आम नागरिक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र एक वर्ष बाद भी प्राप्त कर सकते हैं। किन्हीं कारणोंवश प्रमाण पत्र से वंचित आवेदक विधिवत आवेदन व पंजीयन की अनुमति प्राप्त कर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। जन्म व मृत्यु घटना घटित होने से 21 दिवस तक नि:शुल्क जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है जबकि 21 से 30 दिवस तक निर्धारित शुल्क के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत सचिव और नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत सिविल सर्जन, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार को आवेदन कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
इसी तरह जन्म एवं मृत्यु के 30 दिवस के उपरांत एवं एक वर्ष तक की अवधि में भी पंजीयन कराया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित शुल्क के साथ धारा 13(२) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत सीईओ एवं नगरीय क्षेत्रों में जिला योजना अधिकारी को ग्राम पंचायत अथवा नगर पालिका के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन के लिए अनुमति प्राप्त होने के उपरांत सचिव एवं नगर पालिका अधिकारी के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। एक वर्ष पश्चात पंजीयन के लिए तहसीलदार द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए धारा 13(३) के तहत लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अप्राप्यता प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा पंजीयन की अनुमति प्रदान की जाएगी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी राजीव पटेल ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम जुडवाने के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज नहीं होने पर जारीकर्ता अधिकारी के पास आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरह विवाह पंजीयन के लिए संबंधित ग्राम अथवा नगर पालिका कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया जा सकता है।
Created On :   5 Jan 2025 4:25 PM IST