Panna News: महिला को बलात्कार मामले में कथन बदलने पर दस वर्ष का सश्रम कारावास

महिला को बलात्कार मामले में कथन बदलने पर दस वर्ष का सश्रम कारावास
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Panna News: बलात्कार के मामले में अपने ही दिए कथन को बदलने के मामले में दोषी पाई गई महिला को जिला न्यायालय पन्ना के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र मेश्राम के न्यायालय में भारतीय दण्ड विधान की धारा १९५ के आरोप में १० वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं ०१ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का निर्णय सुनाया गया। अभियोजन प्रकरण अनुसार संक्षिप्त जानकारी है कि आरोपी महिला द्वारा अभियुक्त महेन्द्र के विरूद्ध अजयगढ थाना में बार-बार दुुष्कर्म करने ब्लैकमेल कर परेशान करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई। जिस पर अजयगढ थाना पुलिस द्वारा महिला के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना के यहां धारा १६४ के तहत कथन करवाये गए और महिला की रिपोर्ट पर महेन्द्र के विरूद्ध आईपीसी की धारा ३७६(२)(एन), ५०६ तथा एससीएसटी एक्ट की धारा ३(२)(५) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। प्रकरण का विचारण विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट न्यायालय में हुआ। जहंा पर न्यायालय में महिला द्वारा हुई घटना को इंकार किया एवं पुलिस तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय पन्ना में कथन दिया जाना और हस्ताक्षर करना स्वीकार किया गया।

प्रकरण के विचारण के दौरान महिला द्वारा पूर्व में न्यायालय में धारा १६४ के तहत दिए गए अपने ही कथनो को न्यायालय में बदल जाने व घटना से इंकार करने के मामले को गंभीर मामला पाते हुए विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पन्ना के द्वारा आरोपी के विरूद्ध जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देने हेतु दंडात्मक कार्यवाही करने बावत् निष्कर्ष अंकित किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 340, 344 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं धारा 193, 195 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना द्वारा यह प्रकरण अनन्यत: सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण सत्र न्यायालय पन्ना को विचारण हेतु सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायाधीश पन्ना द्वारा यह प्रकरण विधिवत निराकरण हेतु इस न्यायालय को अंतरित किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए सजा सुनाई गई।

Created On :   19 Feb 2025 5:45 PM IST

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