जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी को एक वर्ष का कारावास

जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी को एक वर्ष का कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई द्वारा आरोपी अशोक लोधी को जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी जिला बदर के आदेश का उल्लंघन किए जाने के मामले में दोषी पाते हुए मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा १४ के अंतर्गत ०१ वर्ष का सश्रम कारावास और ८०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना क्रम अनुसार आरोपी के विरूद्ध जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक २४ जून २०१७ को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम १९९० की धारा ५(क,ख)के तहत पन्ना जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओ एवं समीवर्ती जिलो की सीमाओ से ०१ वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किए जाने दिनांक २४ जून २०१७ को पारित किया गया था।

थाना पवई पुलिस द्वारा जिलादण्डाधिकारी के आदेश के पालन में आरोपी अशोक लोधी को दिनांक १९ सितम्बर २०१७ को जबलपुर सीमा स्थित ग्राम धनगंवा में छोड़ते हुए जिला बदर संबधी कार्यवाही पूरी की गई थी इसके बाद दिनांक ०१ अगस्त २०१८ को सूचना प्राप्त होने पर आरोपी अशोक लोधी जो कि पवई स्थित अपने घर के पास घूम रहा था सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम मौके पर पहँुची और आरोपी को पकड़ा गया आरोपी द्वारा जिला बदर संबधी आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र के बिना अनुमति से पहँुचने पर पुलिस टीम द्वारा पाया गया आरोपी द्वारा जिला बदर संबधी आदेश का उल्लंघन किया गया है जिस पर पुलिस टीम ने आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए थाने में आईपीसी की धारा १८८ तथा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा १४, १५ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना कर न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

Created On :   9 Aug 2023 11:26 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story