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पन्ना: नपा, खाद्य व पुलिस की संयुक्त टीम ने किया अंडा, मांस-मछली की दुकानों का निरीक्षण
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेशानुसार अब खुले में अंडा, मांस-मछली विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है एवं नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद खाद्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त कर ही दुकानें संचालित होंगी। खाद्य विभाग एवं नगर पालिका के द्वारा पहले ही अंडा, मांस, मछली विक्रेताओं को हिदायत दी जा चुकी है। 27 दिसंबर 2023 को खाद्य विभाग, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम के द्वारा नगर के मठया तालाब के किनारे और गल्ला मंडी के पास सडक़ किनारे बिकने वाले अंडा, मांस-मछली की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान काफी देर तक हंगामे का माहौल रहा। खाद्य अधिकारी श्री खोबरिया के द्वारा विक्रेताओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र और लाइसेंस संबंधी पूछताछ की गई एवं खुले में रखी सामग्री बेचने वालों को भी हिदायत दी गई। इस दौरान चार विक्रेताओं के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है और खाद्य विभाग में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा अन्य विक्रेताओं को समझाइश दी गई कि अति शीघ्र नियम अनुसार खाना पूर्ति करवाकर अंडा, मांस, मछली का विक्रय करें अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।
Created On :   28 Dec 2023 12:17 PM IST