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जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न, मवेशियों की सींगों में रेडियम लगवायेंगी पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद
डिजिटल डेस्क, पन्ना। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशानुसार सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आयोजित बैठक में मवेशियों के सडक़ो पर बैठने और इससे दुर्घटनायें होने तथा यातायात अवरूध होने से वाहन चालको को परेशानी होती है। इसके कमी लाने के लिए नगर पालिका एवं नगर पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को मवेशियों को सडक़ से हटाने एवं मवेशियों के सींग में रेडियम लगवाये जाने की कार्यवाही के संबध में निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार सभी स्कूली वाहन सुरक्षा उपकरण जैसे सीसीटीव्ही कैमरे,स्पीड गवर्नर,फास्ट एड बाक्स लगवाये जाने के निर्देश दिए गए तथा स्कूल वाहन चालको का बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से चरित्र सत्यापन कराये जाने के लिए निर्णय लिया गया। मीटिंग में समस्त विभाग प्रमुख, जिला परिवहन अधिकारी व यातायात प्रभारी सम्मिलित हुए।
देवेन्द्रनगर से मडला घाटी तक साइड शोल्डर एवं रेलिंग क्षतिग्रस्त
आयोजित समीक्षा बैठक में नेशनल हाइवे क्रमांक ३९ देवेन्द्रनगर से मडला तक साइड शोल्डर क्षतिग्रस्त होने एवं घाटी की रैलिंग टूटी होने के कारण एवं सडक़ की चौड़ाई कम होने व रोड मार्किंग न होने के कारण ट्राफिक जाम एवं दुर्घटना की स्थिति निर्मित हो रही है जिसके तत्काल ही सुधार कार्य करवाये जाने के संबध में प्रस्ताव रखा गया। आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान थाना देवेन्द्रनगर सलेहा की सीमावर्ती क्षेत्र कटन तिराहा पर भारी वाहनों के आवगमन के अधिक होने और दुर्घटनाओ की संभवानाओ को देखते हुए निर्देश दिए गए कि दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनवाये जाये व सांकेतिक बोर्ड लगवायें जाये एवं तिराहा को अतिक्रमण मुक्त किया जाये। जिससे तिराहा पर होने वाली दुर्घटनाओ को रोका जा सके।
रोड में सामान फैलाकर रखने वाले दुकानदारो पर होगी कार्यवाही
आयोजित सडक़ सुरक्षा बैठक के दौरान पन्ना शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर यह तथ्य सामने आया है कि शहर के बडा बाजार, कटरा बाजार, सांई मंदिर के पास दुकान संचालको एवं हाथठेला वालों द्वारा सामान को सडक़ में फैलाकर विक्रय किया जाता है। जिससे ट्राफिक जाम की स्थिति होती है साथ ही वाहन चालको को आवगमन में परेशानियों का सामना करना पड रहा है जिस पर कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिला अस्पताल गेट के सामने एवं अगल-बगल संचालित होने वाले दुकानों के मालिक भी दुकान का सामान रोड पर विक्रय कर रहे है। लोग अपने वाहन सडक़ पर खडे कर देते है जिससे यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। अस्पताल आने-जाने वाले मरीजो एवं एम्बूलेन्स के निकलने में परेशानी होती है जिस पर जिला अस्पताल के गेट के सामनेे हो रहे अतिक्रमण को हटाये जाने का निर्णय लिया गया है।
सीट बेल्ट तथा तथा हेलमेट धारण किए जाना अनिवार्य
उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदेशित किया गया है कि चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट एवं दो पहिया वाहन चालक हेलमेट अनिवार्य रूप से धारण करे। इसे सुनिश्चित करने के लिए ०७ जून से विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है जो कि दिनांक ०७ सितम्बर २०२३ तक संचालित होगा। वाहन चालक न्यायालय के आदेश का पालन करे अभियान के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता के साथ कार्यवाहियां की जा रही है। आयोजित बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए गए कि सभी कार्यालय प्रमुख इस संबध में स्वयं तथा आधिनस्थ कर्मचारियों से यह सुनिश्चित करे कि वह सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करें।
Created On :   25 July 2023 5:04 AM GMT