- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- १६ साल बाद कोर्ट के निर्णय पर...
पन्ना: १६ साल बाद कोर्ट के निर्णय पर वनरक्षक के पद पर महिला को मिली नियुक्ति
- वनरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष २००८ में चयनित
- १६ साल बाद कोर्ट के निर्णय पर वनरक्षक के पद पर महिला को मिली नियुक्ति
डिजिटल डेस्क, पन्ना। वनरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष २००८ में चयनित होने के बाद चयन के लिए १४ किमी की पदचाल मेें अनुपस्थित होने के आधार पर नियुक्ति से वंचित महिला के पक्ष में कोर्ट से आए निर्णय पर १६ साल के बाद वन विभाग द्वारा महिला श्रीमती सुनीता यादव पति रामकृष्ण यादव को वनरक्षक के पद पर नियुक्त किए जाने की कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वनरक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होकर अभ्यर्थी सुनीता यादव द्वारा परीक्षा के कुल ७० अंकों में से ५७ अंक प्राप्त किए गए तथा साक्षात्कार की परीक्षा में उन्होंने १० में से ३ अंक प्राप्त किए थे। अभ्यर्थी महिला फिजिकल टेस्ट में भी भर्ती के लिए पात्र पाईं गईं और वह अर्हता के लिए १४ किमी की पदचाल में भी शामिल हुई किंतु जब वनरक्षक भर्ती की चयन सूची जारी की गई तो महिला अनारक्षित महिला श्रेणी में कुल ६० अंकों को प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान में रहने के बावजूद भी चयनित नहीं हुई।
यह भी पढ़े -महेन्द्र बाजपेयी उर्फ पप्पू बाजपेयी की मां सुनीता बाजपेयी का दुखद निधन
इससे दुखित महिला द्वारा विभाग को आवेदन प्रस्तुत किया गया और राहत नहीं मिलने पर श्रीमती यादव ने २३ अक्टूबर २००८ को उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण की सुनवाई की गई तथा चयन के संबध में पैदल चाल संबधी महिला की उपस्थिति के संबध में मूल अभिलेख तलब किया गया जिसके निचले हिस्से में कांट-छांट होना न्यायालय द्वारा पाया गया और न्यायालय द्वारा पूरे प्रकरण में शासन पक्ष तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों की सुनवाई पूरी करते हुए माना कि पैदल चाल संबधी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की जो प्रतिलिपि अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई थी और मूल प्रति न्यायालय को उपलब्ध कराई गई उससे यह स्पष्ट होता है कि उपस्थिति प्रति की निचले हिस्से को काटा गया जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि महिला उपस्थित थी अथवा अनुपस्थित थी।
यह भी पढ़े -वोटर हेल्पलाइन एप पर हर दो घंटे में मिलेगी मतदान की अद्यतन स्थिति
कोर्ट द्वारा पूरे प्रकरण में दिनांक ८ जनवरी २००८ को महिला को राहत देते हुए शासन के इस बात के आदेश जारी किए गए कि महिला को १४ किमी की पदचाल में शामिल कराया जाये और पदचाल में शामिल होकर महिला उसे पूर्ण करतीं हैं तो उसे नियुक्ति प्रदान की जाये। न्यायालय के आदेश पर वन विभाग द्वारा महिला को पदचाल में शामिल किया गया और उनके द्वारा १४ किमी की पदचाल की अर्हता पूरी करने के बाद उनकी नियुक्ति संबधी कार्यवाही की गई तथा नोडल वनमण्डलाधिकारी उत्तर वनमण्डल पन्ना द्वारा अभ्यर्थी श्रीमती सुनीता यादव को वनरक्षक के पद पर नियुक्ति संबधी आदेश गत दिनांक ०१ अप्रैल २०२४ को जारी किया गया है। जिसके पालन में आवेदिका श्रीमती सुनीता यादव ने वनरक्षक के पद पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है।
Created On :   17 April 2024 10:22 AM IST