शासकीय भूमि के सीमांकन को लेकर सरपंच के आवेदन पर सात माह बाद भी नहीं हुई कार्यवाही

शासकीय भूमि के सीमांकन को लेकर सरपंच के आवेदन पर सात माह बाद भी नहीं हुई कार्यवाही

डिजिटल डेस्क, सलेहा नि.प्र.। सरकार द्वारा भूमि से संबधित सीमांकन के कार्य को लेकर लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत ४५ दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है किन्तु सीमांकन कार्य को लेकर राजस्व विभाग के जिम्मेदारो द्वारा बरती जाने वाली उदासीनता एवं लापरवाहियो के चलते लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली महत्वपूर्ण संबधी सेवा पर सवाल खडे कर रहे है जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नचने के सरपंच द्वारा पंचायत अंतर्गत आने वाले सेल्हा में स्थित आराजी नंबर १६७८, १२९६ क्रमांक ६३५, ६३६, ५५२, ५५३, १५५१ सहित नंबरो का सीमांकन कार्य करने के लिए लोक सेवा केन्द्र गुनौर में ०९ नवम्बर २०२२ को आवेदन दिया गया था

जिससे शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन हितैषी कार्याे को संपादित करने के लिए शासकीय भूमि की स्थित सीमांकन से स्पष्ट हो सके किन्तु ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा सीमांकन संबधित आवेदन को दिए हुए सात माह बाद भी सीमांकन नहीं हो सका हेेै जिस पर सवाल खडे हो रहे है कि ग्राम पंचायत के सरपंच के आवेदन पर ही सात माह बाद भी सीमांकन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। ऐसे में आमजन सीमांकन को लेकर किस तरह से परेशान हो रहे हैं इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सीमांकन संबधी कार्यवाही के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा पूर्व में तहसीदार को तथा उसके बाद २८ मई को अनुविभागीय अधिकारी गुनौर को आवेदन दिया गया था। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर द्वारा तहसीलदार गुनौर को सीमांकन संबधी कार्य पूरा करने के लिए अवगत करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन उसके बावजूद पटवारी एवं राजस्व विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी सीमांकन को लेकर उदासीन बने है। जो कि राजस्व विभाग के लचर सिस्टम को उजागर करने के लिए काफी है।

इनका कहना है

सीमांकन को लेकर लोक सेवा में आवेदन दिया गया सीमांकन नहीं होने पर इसकी जानकारी एसडीएम और तहसीलदार को मेरे द्वारा दी गई इसके बावजूद जिन्हें सीमांकन करना है वह सीमांकन करने के लिए नही पहँुचे और न ही सीमांकन कार्य किया। मेरे द्वारा सात माह पूर्व सीमांकन को लेकर आवेदन दिया गया था।

चंद्रवती विश्वकर्मा

सरपंच नचने

Created On :   14 Jun 2023 3:58 PM IST

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