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आरोपी राणा कपूर की पत्नी व बेटियों को जमानत से इंकार, कोर्ट ने कहा - इन्हीं की वजह से हुआ 4 हजार करोड़ का नुकसान
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की वित्तीय कंपनी दीवान हाउसिंग फायनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के साथ धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के कथित मामले में आरोपी यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी व बेटियों को जमानत देने से इंकार कर दिया है। इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने 18 सितंबर 2021 को इनके जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। लिहाजा तीनों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था।
विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आरोपियों के अवैध कृत्य के चलते यस बैंक को करीब चार हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में इनकी संलिप्तता नजर आ रही है। तीनों आरोपियों ने यस बैंक के जरिए डीएफएफएल बैंक को लाभ पहुंचाया था। इसके बदले डीएफएफएल ने तीनों आरोपियों को उपकृत किया था।
न्यायमूर्ति भारती डागरे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कपूर की पत्नी बिंदु व बेटी रोशनी और राधा को जमानत देने से इंकार कर दिया। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तीनों को मुंबई की भायखला जेल में रखा गया है। कपूर की पत्नी व बेटियों ने अपने आवेदन में सीबीआई की विशेष अदालत के जमानत रद्द करने के आदेश को खामीपूर्ण बताया था। वहीं सीबीआई ने सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों की जमानत का विरोध किया था।
सीबीआई के वकील के मुताबिक विशेष अदालत ने आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थिति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जमानत आवेदन को खारिज किया है। इसलिए विशेष अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं है। सीबीआई के मुताबिक अप्रैल व जून 2018 के बीच यस बैंक ने डीएफएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर पर 3700 करोड़ रुपए निवेश किए थे। इसके बदले डीएचएफएल ने कपूर की पत्नी व बेटी द्वारा नियंत्रित फर्म डूइट अर्बन वेंचर को 900 करोड़ रुपए का कर्ज देकर उन्हें उपकृत किया था।
Created On :   28 Sept 2021 7:00 PM IST