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मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना अन्तर्गत महिलाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण।
डिजीटल डेस्क, कटनी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग नयन सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना अन्तर्गत विपत्तिग्रस्त महिलाओं के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण ज्यादती पीड़ित महिला या बालिका, दुर्व्यवहार से बचाई गई महिलाएं, ऐसिड विक्टिमए दहेज प्रताड़ित, अग्नि पीड़ित, या सामाजिक कुप्रथा की शिकार, परित्यक्ता, तलाकशुदा, जो गरीबी रेखा के नीचे यापन करती हैं। एवं मानसिक रुप से विक्षिप्त ना हो, आश्रयगृह, बालिका गृह अनुरक्षण गृह में निवासरत बालिकाएं महिला प्रशिक्षण में शामिल हो सकती हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें रोजगार प्राप्त हो सकेगा। इस प्रशिक्षण में शामिल होने के लिये सबंधित आवेदक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिये। इस योजना के अन्तर्गत फॉर्मेसी, नर्सिंग, फीजियो थेरेपी, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटी डिप्लोमा, शॉर्ट टर्म मैनेजमेन्ट कोस, डीएड, बीएड, आईटीआई, हॉस्पिटीलिटी, बैंकिंग, होटल इवेन्ट मैनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, अन्य प्रशिक्षण जो शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाएंगे एवं जो भी ट्रेड जिले में उपलब्ध होगा, उसमें प्रशिणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। कल्याणी, परित्यकता, तलाकशुदा, एससी, एसटी, पिछड़ावर्ग के महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। इस प्रशिक्षण में होने वाला पूर्ण व्यय, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क आवासीय शुल्क भोजन एवं शिष्यावृत्ति शामिल रहेगी, विभाग द्वारा वहन की जायेगी। हितग्राहियों का चयन जिलास्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
Created On :   12 April 2022 2:50 PM IST