एसई पर महिला जेई ने लगाया यौन शोषण का आरोप - सिंगरौली में एफआईआर दर्ज

Woman JE accused of sexual abuse on SE - FIR lodged in Singrauli
एसई पर महिला जेई ने लगाया यौन शोषण का आरोप - सिंगरौली में एफआईआर दर्ज
एसई पर महिला जेई ने लगाया यौन शोषण का आरोप - सिंगरौली में एफआईआर दर्ज

डिजिटल डेस्क रीवा/सिंगरौली । मप्रपूक्षेविवि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपनी उम्र से दोगुना छोटी महिला कर्मचारी का यौन शोषण करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला विद्युत वितरण कंपनी के रीवा के एसई शरद श्रीवास्तव से जुड़ा है। जिनके ऊपर सीधी एसई रहते हुए महिला जेई से शोषण का आरोप है। उनके खिलाफ  वैढऩ अजाक थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जिसके बाद बिजली कंपनी में हडक़ंप मच चुका है।जानकारी के अनुसार, एसई शरद श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर अजाक थाना वैढऩ में दर्ज की गई है। यह कार्यवाही सिंगरौली जिले में ही पदस्थ बिजली कंपनी की एक महिला कर्मी की शिकायत के आधार पर गत 6 दिसंबर को की गई है। हालांकि ये मामला करीब दो साल पुराना है। जब महिला जेई ने विभाग के अधिकारियों सहित पुलिस में शिकायत की थी। तब मामले को जांच के नाम पर किनारे कर दिया गया था। इस दौरान एसई द्वारा आला अधिकारियों पर दबाव भी बनाने के आरोप हैं। वहीं महिला जेई शोषण को लेकर लगातार कार्रवाई की मांग करती रही। जब एसई का स्थानांतरण रीवा के लिए हुआ, तो एक बार फिर से विभागीय व पुलिस जांच शुरू हुई। जिसमें एसई को दोषी पाया गया। जिसके बाद उनके खिलाफ अजाक थाने में आईपीसी की धारा 354 (घ), 509, 34 (1) (डब्ल्यू), 3 (2)(वीए) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया।
रात में रोकने व घर बुलाने का आरोप
पीडि़ता जेई द्वारा की गई शिकायत की माने, तो वर्ष 2018 में एसई (अधीक्षण अभियंता) के पद जब शरद श्रीवास्तव सीधी में पदस्थ थे, इस दौरान पीडि़ता (महिला जेई) भी पदस्थ थी। आरोप है कि एसई श्रीवास्तव द्वारा महिला जेई को रात में अक्सर ऑफिस के किसी न किसी कार्य के बहाने रोका या बुला लिया जाता है। इसके बाद रात होने का फायदा उठाकर महिला जेई को अपने बंगले में रूकने पर जोर डालते थे। पीडि़ता  का यह भी आरोप है कि उनके द्वारा उसे रात में फोन लगाकर अशोभनीय व निरर्थक बाते की जाती थी। इन सभी पहलुओं को पीडि़ता  ने उसका मनोबल कम करने और जातिगत रूप से उनका अनहित करना बताया गया है।
इनका कहना है
 इस मामले में आरोपी अधिकारी के खिलाफ यौन शोषण और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यौन शोषण होने की पुष्टि इनके विभागीय कमेटी की जांच में हुई है। इसलिए लंबित शिकायत पर कार्यवाही की गई है और विवेचना के आधार पर आगे भी नियमत: कार्यवाही की जाएगी।
बीरेन्द्र कुमार सिंह, एसपी सिंगरौली
  आरोप निराधार हैं, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। पुलिस जब संपर्क करेगी, तो अपना पक्ष रखूंगा। 
शरद श्रीवास्तव, एसई, मप्रपूक्षेविवि कंपनी, रीवा
 

Created On :   23 Dec 2020 1:58 PM IST

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