नगर परिषद लखनादौन का वार्ड न 6 कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित

Ward no 6 of the Municipal Council Lakhnadaun declared the noisy control area
नगर परिषद लखनादौन का वार्ड न 6 कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित
सिवनी नगर परिषद लखनादौन का वार्ड न 6 कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित

डिजिटल डेस्क, सिवनी ।नगरीय निकायों के उपनिर्वाचन को देखते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी  सुनीता खंडायत ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अन्तर्गत 11 फरवरी  से दिनांक नौ मार्च तक की अवधि के लिए नगरपरिषद लखनादौन वार्ड कमांक छह क्षेत्र को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साइलेन्स जोन) घोषित किया है। इस दौरान सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना  ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। तहसील लखनादौन में पदस्थ एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहन में लगाए गए लाउडस्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी प्रकार की ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग नगरपरिषद लखनादौन के वार्ड क्रमांक छह में रात्रि 10 बजे से प्रात: छह बजे के मध्य नहीं किया जाएगा।
वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकरों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लाउडस्पीकार/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाए जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जब्त कर लिया जाएगा तथा दोषी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
 प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनीता खंडायत ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नगरपरिषद लखनादौन के वार्ड क्रमांक छह के लिए 11 फरवरी से नौ मार्च तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
हथियारों पर लगी रोक
इस वार्ड सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों फायर आम्र्स एवं घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, खंजर, समशीर लेकर नहीं चलेगा।
रैली के लिए लेनी होगी अनुमति
इस वार्ड में कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह, राजनैतिक दल जिले के सम्बंधित अनुभाग के एसडीएम से 24 घण्टे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा धरना, रैली प्रदर्शन न तो आयोजित करेगा और न ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा धरना रैलियों में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा।
पांच से अधिक नहीं होंगे एकत्र
वार्ड कमांक छह लखनादौन में कोई भी व्यक्ति सम्बंधित एसडीएंम से विधिवत अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे बैनर फ्लेक्स बोर्ड, लाउडस्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाए भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। कोई भी आमसभा, जमावडा, जिसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्ति शामिल हों  बिना सम्बंधित थाना प्रभारी, एसडीएम सहमति से अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। आदर्श आचरण संहिता के दौरान रात्रि 10  बजे से प्रात: छह बजे तक चुनाव प्रचार गतिविधिया को प्रतिबंधित रहेंगी। जिसमें घर घर जाकर प्रचार, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश, लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

Created On :   14 Feb 2022 1:13 PM IST

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