- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- पन्ना
- /
- नरवाई जलाने के प्रतिबंध का उल्लंघन...
नरवाई जलाने के प्रतिबंध का उल्लंघन करने
डिजिटल डेस्क, सतना। नरवाई जलाने के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने और नरवाई की आग से नुकसान का मामला सामने आने पर सिंहपुर पुलिस ने ओढ़की कला निवासी किसान रामफल अहिरवार के विरुद्ध आईपीसी की धारा १८८ और ४३५ के तहत अपराध कायम किया गया है। सिंहपुर के थाना प्रभारी संदीप चतुर्वेदी ने बताया कि रैगांव के हल्का पटवारी संजय सिंह की शिकायत पर कायमी की गई है। धारा- ४३५ के तहत अपराध प्रमाणित होने पर ७ साल की जेल का प्रावधान है। आरोप है कि रामफल अहिरवार ने २४ अप्रैल को सुबह ११ बजे अपने ओढ़की कला स्थित खेत में नरवाई जलाने के लिए आग लगाई थी। आग बांधी, मसनहा और रेहुंटा तक फैल गई,जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ। सेटेलाइट से हुई थी मॉनीटरिंग : -----
उल्लेखनीय है, हाल ही में राज्य शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास संचालनालय ने १८ अप्रैल को प्रदेशव्यापी अभियान के तहत जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं की सेटेलाइट से मानीटरिंग कराई थी। जिसमें समूचे प्रदेश में सतना जिला चौथे नंबर पर पाया गया था। रीवा संभाग में सबसे आगे रहने वाले सतना जिले का नागौद तहसील क्षेत्र सबसे आगे था। अकेले एक दिन में नरवाई जलाने के १०३ मामले सामने आए थे। नरवाई जलाने की सेटेलाइट मानीटरिंग के बाद किसान कल्याण एवं कृषि विकास संचालनालय ने यहां के उप संचालक कृषि केसी अहिरवार से क्षति की स्थिति, आग से प्रभावित रकबा और आग लगने के कारणों का ब्यौरा भी मांगा था।
रघुराजनगर क्षेत्र में भी पाबंदी :--
इसी बीच रघुराजनगर के एसडीएम सुरेश जादव ने खेतों में फसल अवशेष और खुले में महुआ तथा अन्य पत्तियां जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश ३० जून तक प्रभावी रहेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा १88 के तहत कार्यवाही किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।
Created On :   27 April 2022 4:34 PM IST