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18 दिसम्बर को होने है ग्रापं चुनाव, 20 को मतगणना
डिजिटल डेस्क, अकोला. जिले में ग्राम पंचायत आम चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया है। कार्यक्रम के अनुसार रविवार 18 दिसम्बर को और मतगणना मंगलवार 20 दिसंबर 2022 को होनी है। इस अवधि के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिला पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 36 के तहत पुलिस उप-निरीक्षकों और उनसे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को 13 दिसंबर से अतिरिक्त अधिकार दिए हैं। स्थानीय अधिकारियों को दिए गए अतिरिक्त अधिकारों की कक्षा में कई घटकों का समावेश किया गया है। जिसमें किसी भी शोभा यात्रा का मार्ग निर्धारित करने के लिए जिसके द्वारा इस तरह के जुलूस आगे बढ़ेंगे या नहीं होंगे, किसी भी गली में सभी सड़कों और नदी घाटों और सार्वजनिक स्नान, कपड़े धोने, उतरने के स्थानों, मंदिरों या अन्य सार्वजनिक या सार्वजनिक परिवहन के स्थानों में आदेश और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक स्थान या संगीत वाद्ययंत्र बजाने या गाने या ढोल, ताश, सीटी और अन्य कर्कश वाद्ययंत्रों आदि को बजाने के लिए नियम बनाना और नियंत्रित करना, किसी सार्वजनिक स्थान या स्थान के पास लाउडस्पीकरों के उपयोग को विनियमित और नियंत्रित करना। सार्वजनिक सुविधा (अतिथि गृह) इन अधिनियमों की धारा 33, 36, 37 से 40, 42, 43 और 45 के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी आदेश के अधीन और पुष्टि करने के लिए उपयुक्त आदेश पारित करना जैसे अधिकार शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने आदेश में कहा है कि जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उस पर पुलिस अधिनियम की धारा 134 के तहत कार्रवाई की जाएगी।13 दिसम्बर 2020 से 20 दिसंबर 2022 की मध्य रात्रि 12 बजे तक यह अधिकार कायम रहेंगे। इन अधिकारों के तहत शोभा यात्रा या भीड़ में लोगों को इस तरह से व्यवहार करने का निर्देश देना शामिल है कि वे सड़कों पर चलें। शोभा यात्रा ओर जुलूस तथा सभाओं के अवसर पर, पूजा के दौरान और किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थान या लोगों के जमावड़े के स्थान पर भीड़ या बाधा उत्पन्न होने की संभावना वाले सभी पूजा स्थलों के आसपास के सभी पूजा स्थलों को बाधित नहीं करना।
Created On :   7 Dec 2022 6:58 PM IST