अवैध नल कनेक्शन वैध करें, अन्यथा होगी कार्रवाई

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अकोला अवैध नल कनेक्शन वैध करें, अन्यथा होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, अकोला। महापालिका क्षेत्र में कई घरों में नागरिकों ने पेयजल की व्यवस्था के लिए अकोला मनपा की अनुमति लिए बगैर अवैध नल कनेक्शन लिए हैं। जिसके कारण महापालिका की ओर से शहर में की जानेवाली जलापूर्ति योजना में दिक्कत पैदा हो रही है। लिहाजा अवैध नल कनेक्शन लेनेवाले नागरिक इस सप्ताह अपने अवैध नल कनेक्शन अकोला महापालिका के जलप्रदाय विभाग से संपर्क कर वैध करें। जिसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करे अन्यथा अगले सप्ताह को अकोला महापालिका की ओर से अवैध नल कनेक्शन खोज मुहिम के दौरान अवैध कनेक्शन पाए जाने पर नल कनेक्शन तोड़कर संबंधित के खिलाफ पुलिस थाने में फौजदारी मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा महापालिका प्रशासन ने सभी अवैध नल कनेक्शन धारियों से अपील की है कि वे अपने नल कनेक्शन वैध कर महापालिका को सहकार्य करें तथा नल कनेक्शन तोड़ने एवं दंडात्मक कार्रवाई से बचे।

नल कनेक्शन के लिए दस्तावेज

नल कनेक्शन के लिए निर्धारित प्रारुप में छपा हुआ आवेदन, वित्तीय वर्ष में संपत्ती कर अदा करने की रसीद, सौ रुपए के स्टैंप पेपर पर आवश्यक करार, मीटर लेने की रसीद मीटर का क्रमांक आवेदन पर लिखना अावश्यक है। आधार कार्ड की फोटो कापी, 2 पासपोर्ट फोटो, नल कनेक्शन करनेवाले मनपा के अधिकृत प्लंबर का नाम, मनपा विभागी फीटर के जरिए नक्षे के साथ रिपोर्ट मनपा के अभियंता की रिपोर्ट, आधाइंच नल कनेक्शन के लिए 3250 रुपए शुल्क जबकि पौन इंच नल कनेक्शन के लिए 4750 रुपए शुल्क तथा नल कनेक्शन के लिए लगनेवाली सामग्री तथा मजदूरी का खर्च संबंधित व्यक्ति को करना होगा। 


 

Created On :   3 May 2022 5:24 PM IST

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