विवाहिता को देते थे प्रताडऩा, आरोपी पिता-पुत्र को 10 साल की जेल, जुर्माना भी लगा

Used to torture the married woman, accused father and son were sentenced to 10 years in jail, also fined
विवाहिता को देते थे प्रताडऩा, आरोपी पिता-पुत्र को 10 साल की जेल, जुर्माना भी लगा
विवाहिता को देते थे प्रताडऩा, आरोपी पिता-पुत्र को 10 साल की जेल, जुर्माना भी लगा



 डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। पति व ससुर की लगातार प्रताडऩा से तंग आकर विवाहिता के द्वारा खुदकुशी कर लेने के एक मामले में सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश चौरई प्रदीप कुमार वरकड़े ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह मामला लगभग 6 साल पुराना है। चौरई के कुडा में रहने वाले आनंद जैन  पिता  राजकुमार जैन उम्र 30 वर्ष  एवं राजकुमार पिता पुष्पदंत जैन उम्र 58 वर्ष निवासी कुंडा चौरई ने  अनुरक्षण ग्रह ग्वालियर में रहने वाली एक अनाथ लड़की से यह कहकर आनंद का विवाह कराया कि वे बड़े करोबारी हैं। विवाह के बाद दोनों पिता पुत्र महिला को प्रताडि़त करने लगे और उसे अनुरक्षण ग्रह के अपने साथियों और गुरू से भी बात नहीं करने देते थे। लगातार प्रताडऩा से तंग आकर आखिरकार एक दिन विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। इस प्रकरण में पुलिस ने शिकायतों के आधार पर दोनों पिता पुत्र के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने और प्रताडि़त करने के लिए धारा 306 आईपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सुनवाई हेतू न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अपर सत्र न्यायालय ने दोनों पिता पुत्र को दुष्प्रेरणा के लिए दोषी पाया और 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।
पिता से नहीं करने दी बात, हिन्दू त्योहार मनाने करते थे मना-
दोनों आरोपियों ने विवाह के लिए तो झूठ बोला ही विवाह के बाद दो माह तक  पीडि़ता को उसके धर्म पिता के पास अनाथालय जाने ही नहीं दिया। इसके अलावा पीडि़ता को हिन्दू त्योहार नहीं मनाने देने के लिए भी दोनों आरोपी प्रताडि़त करते रहे। यह बात पीडि़ता की सहेली ने कोर्ट में साक्षी के रूप में बताई थी।
जघन्य अपराध में चिन्हित संचालक ने की निगरानी
महिला प्रताडऩा का यह मामला जघन्य अपराध में चिन्हित किया गया जिसकी निगरानी संचालक अभियोजन के स्तर से हुई। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, सहायक संचालक अभियोजन गोपाल कृष्ण हलदार और जिला अभियोजन अधिकारी समीर पाठक ने लगातार मामले की पैरवी पर नजर रखी और शासकीय अधिवक्ताओं की एक टीम ने इस मामले में पैरवी की।

Created On :   28 Feb 2021 5:53 PM IST

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