हाई कोर्ट फैसले के अधीन होगी माध्यमिक शिक्षक भर्ती की आगामी प्रक्रिया

Upcoming process of secondary teacher recruitment will be subject to High Court decision
हाई कोर्ट फैसले के अधीन होगी माध्यमिक शिक्षक भर्ती की आगामी प्रक्रिया
विज्ञान विषय की सीटें कम करने का मामला हाई कोर्ट फैसले के अधीन होगी माध्यमिक शिक्षक भर्ती की आगामी प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती की आगामी प्रक्रिया को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। अभ्यर्थियों ने उक्त भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाने की माँग की थी। इसके लिए पूर्व से लंबित याचिकाओं के तहत अंतरिम आवेदन पेश किया गया था। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि विज्ञापन पर रोक लगाना जनहित में नहीं है। 

जबलपुर निवासी शिवानी शर्मा, रीवा निवासी अवधेश त्रिपाठी व अन्य ने याचिका दायर कर बताया कि आरटीई के तहत गणित और विज्ञान विषय को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा जाता था। विभाग ने 2018 में माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संजय राम ताम्रकार व सचिन पांडेय ने दलील दी कि विज्ञान विषय को अलग-अलग कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग ने विज्ञान की सीटें कम कर दी हैं। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग में विज्ञान के लिए 50 सीटें तथा ट्रायबल विभाग के लिए 446 सीटें तय की गई थीं। वहीं गणित में क्रमश: 1312 और 1783 सीटें निर्धारित की गई हैं। प्रथम और द्वितीय चरण की काउंसलिंग के बाद विज्ञान की सीटें नहीं के बराबर बची हैं। ऐसे में विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा है।

Created On :   6 Jan 2023 2:27 PM IST

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