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दो ट्रकों की सिधी भिड़ंत, एक की मौत, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा जाम
डिजिटल डेस्क, सतना। रामपुर बाघेलान थाना अंतर्गत लामी करही के पास दो ट्रकों की सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें एक गाड़ी के चालक की मौत हो गई। जबकि तीन लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लग गया था।
स्टेयरिंग में फंस गया था चालक
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कल्लू कोल पुत्र भोले 27 वर्ष निवासी बगहिया थाना सिरमौर जिला रीवा अपने ही गांव के खलासी कुंवर यादव पुत्र अशोक 18 वर्ष के साथ ट्रक क्रमांक 17 एचएच-3323 में सीमेंट लादकर सुबह पटेहरा जा रहा था। तकरीबन 6 बजे जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग-75 पर लामी-करही के पास ट्रक पहुंचा, तभी सामने से आए ट्रक क्रमांक यूपी-70सीटी-7583 से सीधी भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में दोनों ट्रकों के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कल्लू स्टेयरिंग में फंस गया, जिसे लगभग डेढ़ घंटे की जद्दोजहद के बाद बाहर निकालकर रामपुर स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया पर हमेशा की तरह वहां डॉक्टर नहीं मिले। लिहाजा एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पहुंचते ही डाक्टर ने कल्लू को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य घायलों का उपचार किया गया।
ठप हो गया था यातायात
दुर्घटना के चलते एनएच-75 पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया था। दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंस गए थे, जिनमें बस, ट्रक और टैक्सियां शामिल थीं। पुलिस को जाम खुलवाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 3 घंटे तक अफरा-तफरी मची रही। किसी तरह क्रेन को मौके पर ले जाकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को हटाया गया, तब जाकर आवागमन बहाल हो पाया।
दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कठोर कारावास
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चतुर्थ अपर सत्र अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से डीपीओ रामपाल सिंह ने पक्ष रखा। पीआओ धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि पीडि़ता की मां ने कोटर थाने में 4 जून को शिकायत दर्ज कराया कि उसकी लड़की 3 जून 2017 को रात 12 बजे से लापता है। रात में लडक़ी बाहर गई थी,जो वापस नहीं आई। शंका है कि आरोपी उसे कहीं ले गया है। थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। 4 जून 2017 को पीड़िता के दस्तयाब होने पर मेडिकल जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध अपहरण के साथ दुष्कर्म का भी प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के बाद थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 363, 366, 376(2)(आई) और पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 का अपराध करने पर आरोपी रामराज डोहर पिता रामचरण डोहर निवासी परसहा कोटर को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   26 Jun 2019 2:17 PM IST