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दो जालसाजों को 5 साल की कैद, अपने ही परिवार की बेची जमीन
डिजिटल डेस्क,सतना। छद्म भूमि स्वामी और जमीन मालिक का नाती बनकर महिला के साथ 9 लाख 50 हजार रुपए की जालसाजी करने वाले 2 जालसाजों को अदालत ने 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एसके श्रीवास्तव की कोर्ट ने जालसाज नाटेलाल गुप्ता पिता मोहनलाल गुप्ता निवासी बजरहा टोला और राहुल मिश्रा पिता रविकांत मिश्रा निवासी प्रेमबिहार कॉलोनी पर 55-55 सौ रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी गिरजेश पांडेय ने पक्ष रखा।
अपने ही परिवार की बेची जमीन
अभियोजन के अनुसार मौजा धवारी में देवीदत्त मिश्रा के नाम पर आराजी थी। जिसका सौदा आरोपियों ने निहाला देवी चौहान से किया। आरोपी नाटेलाल गुप्ता ने अपने आपको देवीदत्त मिश्रा बताया और आरोपी राहुल मिश्रा रजिस्ट्री में साक्षी बना, जो कि देवीदत्त का नाती था। आरोपियों ने छल करते हुए निहाला देवी से चेक और नकद के रूप में 9 लाख 50 हजार रुपए प्राप्त किए। जानकारी होने पर 9 फरवरी 2013 को निहाला देवी चौहान, देवीदत्त मिश्रा और सत्यम शुक्ला ने एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने जालसाजी का अपराध पाए जाने पर आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 467, 420 और 120बी का अपराध दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोप साबित पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   22 Dec 2022 12:56 PM IST