बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत, पिता के इलाज के लिये रुपये लेकर आ रहा था सतना

Two bikes collided injured youth died at ramnagar satna
बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत, पिता के इलाज के लिये रुपये लेकर आ रहा था सतना
बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत, पिता के इलाज के लिये रुपये लेकर आ रहा था सतना

डिजिटल डेस्क, सतना। रामनगर में मोटर साइकिलों की सीधी भिड़ंत में घायल युवक की मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक देवरा कला निवासी शोभनाथ लोनी 35 वर्ष के पिता लालाराम की तबियत खराब चल रही है,जिनको इलाज के लिये सतना के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। गुरुवार दोपहर को बाइक से इलाज के लिए रुपये लेकर सतना आ रहा था। इस दौरान जैसे ही रामनगर में पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तभी सामने से आई बाइक से भिड़ंत हो गई,जिस पर कोई सिपाही सवार था। वहीं मौके से शोभनाथ को अस्पताल ले गया पर हालत बिगड़ती देख गायब हो गया। किसी ने युवक के परिजन को खबर दी तो चाचा शिवप्रसाद, रामकुमार,दादूराम और चेतराम रेफर करवाकर शाम 5 बजे उसे जिला अस्पताल ले आये। लेकिन यहां पहुंचने पर डॉ.अमर सिंह ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक का शव मरचुरी में रखवा दिया गया है। जिसका पोस्टमार्टम शुक्रवार सुबह कराया जाएगा।

एक साल की जेल

भैंस ढीलने और रुपए नहीं देने के मामूली विवाद पर लाठी-डंडे से मारपीट करने के प्रस्तुत एक मामले में दोष सिद्ध पाए गए आरोपियों को अदालत ने एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एक्ट अजीत सिंह की अदालत ने आरोपियों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार 27 अगस्त 2014 को फरियादी जितेन्द्र सिंह आरोपी विमलेश के घर के सामने से निकल रहा था, तब फरियादी ने आरोपी से अपने रुपए मांगा और बोला कि जब रुपए नहीं देना था तो भैंस क्यों छोड़ा था। इसी बात को लेकर आरोपियों ने लाठी-डंडे से फरियादी के साथ मारपीट किया। मारपीट से फरियादी के शरीर में घातक चोटें आईं। कोटर थाना पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और मामला अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 324 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर कोटर थाने के खम्हरिया गांव निवासी आरोपी राजबहादुर सिंह, अरुणेश सिंह, रमेश सिंह, विमलेश सिंह व रामबहादुर सिंह को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने आरोपियों को अपील अवधि के लिए जमानत पर रिहा किया है। अभियोजन की ओर से जीपी रमेश मिश्रा ने पक्ष रखा। 
 

Created On :   26 July 2019 1:29 PM IST

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