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ट्यूशन टीचर को 5 साल की कैद
डिजिटल डेस्क, सतना। मर्यादा को तार-तार कर अपनी ही छात्रा के साथ छेडख़ानी करने वाले शिक्षक को पाक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। पाक्सो एक्ट की विशेष जज शिल्पा तिवारी की कोर्ट ने आरोपी राजेश साकेत पिता रामलाल साकेत, निवासी खूंथी पर 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ ज्योति जैन ने पक्ष रखा। पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि 12 फरवरी 2018 को शाम करीब साढ़े 7 बजे आरोपी नाबालिग किशोरी को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर गया हुआ था। उस समय उसकी मां छत में खाना बना रही थी और पिता
घर के काम से बाहर गए हुए थे। किशोरी को अकेला देख आरोपी ने उसके साथ छेडख़ानी शुरू कर दिया और पीडि़ता के बचकर भागने पर गिरने से उसे मामूली चोटें भी आ गईं। घटना की सूचना पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 354 और पाक्सो एक्ट की धारा 9/10 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   1 April 2022 2:54 PM IST