कठोर कार्रवाई किये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था

Tribal land was registered in the name of general, Rithi Patwari suspended
कठोर कार्रवाई किये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था
आदिवासी की जमीन सामान्य के नाम पर दर्ज कर दी, रीठी पटवारी निलंबित कठोर कार्रवाई किये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था

डिजिटल डेस्क  कटनी। एक प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी बलबीर रमन ने तहसीलदार रीठी के प्रस्ताव के आधार पर पटवारी हल्का नंबर 23 ग्राम रीठी तहसील रीठी के पटवारी रामलाल गोंटिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में एसडीएम द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपीलद्ध नियम 1966 के नियम 9-2) के अंतर्गत आदेश जारी कर दिये हैं। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय हैं। साथ ही निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय तहसील रीठी नियत किया गया है। पूरे प्रकरण के तहत तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार पटवारी हल्का नंबर 23 ग्राम रीठी तहसील रीठी को संबंधित हल्के में दर्ज भूमि खसरा नंबर 519/13 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि जो राजस्व अभिलेख में वर्ष 2019-20 तक सम्मान सिंह वल्द नत्थू सिंह गोंड़ के नाम पर दर्ज थी। उक्त भूमि बिना किसी आदेश हवाला के वर्ष 2020-21 में भूस्वामी सम्मान सिंह वल्द नत्थूसिंह गोंड़ के स्थान पर ज्योति गुप्ता पति नागेन्द्र गुप्ता के नाम पर हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर दी गई है। यह कार्य गंभीर कदाचरण एवं अवचार की श्रेणी में आने से संबंधित के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 की कंडिका 3 के तहत कठोर कार्यवाही किये जाने के लिये प्रस्तावित किया गया था। जिसके बाद एसडीएम द्वारा संबंधित के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही करते हुये आदेश जारी किया गया है।
 

Created On :   12 Aug 2021 1:44 PM IST

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