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ट्रांसपोर्टर व वाहन मालिकों ने कहा वसूली को लेकर होगी शिकायत
डिजिटल डेस्क,शहडोल। उमरिया-सतना स्टेट हाइवे में उमरिया से मैहर के बीच 110 किलोमीटर की दूरी पर चार-चार बैरियर लगाए गए हैं। इस रोड से होकर शहडोल जिले के भी कई प्रकार के वाहन गुजरते हैं। वाहन मालिकों ने यह कहते हुए आपत्ति जताई है कि 25 से 30 किलोमीटर के बीच बैरियर लगाकर वसूली करना उचित नहीं है। यह वैधानिक नहीं है। जिले के ट्रांसपोर्टरों ने कहा है कि इसकी शिकायत प्रदेश स्तर पर की जाएगी।
तय अवधि में गुजरने के बावजूद सभी में वसूली
वाहन मालिकों का कहना है कि यदि पहले बैरियर में निर्धारित 250 से 300 रुपए चुकाने के बाद तय अवधि में दूसरे या आगे के बैरियर क्रास किया जाता है तो भी प्रत्येक बैरियर में राशि वूसल की जाती है। उमरिया से मैहर के बीच धमोखर, खेतौली, बरही और भदनपुर में लगे बैरियर में सभी में वसूली होती है। एक बैरियर पार करने के बाद यदि वाहन पंचर हो जाए, या अन्य कारण से लेट हो जाता है तो भी रियायत नहीं मिलती।
शहडोल से प्रतिदिन जाते हैं 150 से अधिक वाहन
शहडोल जिले से करीब 150 वाहन प्रतिदिन मैहर व सतना के लिए आते जाते हैं। आना-जाना मिलाकर यह संख्या इससे दुगनी हो जाती है। कोयला, अनाज या अन्य सामग्री लेकर सीमेंट या अन्य प्रकार के कारखानों के लिए वाहन निकलते हैं।
शासन से रखेंगे अपनी बात
ट्रक एसोसिएशन जिला के अध्यक्ष मो. जकरिया का कहना है कि शहडोल नियमानुसार 80 किलोमीटर की दूरी पर बैरियर होता है। लेकिन स्टेट हाइवे में 110 किमी में चार बैरियर है, जहां वाहन मालिकों को आर्थिक भार आता है। इसमें राहत देने के लिए राज्य शासन के समक्ष अपनी बात रखी जाएगी।
कामर्शियल है सभी नाके
उमरिया से मैहर के बीच बने सभी बैरियर कामर्शियल की श्रेणी में आते हैं। जहां मैन्युअल वसूली का प्रावधान है। बड़े वाहनों से ही वसूली होती है।
आशीष पटेल (प्रबंधक एमपीआरडीसी)
Created On :   8 Aug 2022 2:17 PM IST