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छेडख़ानी से तंग किशोरी ने खा ली थी चूहामार दवा
डिजिटल डेस्क, कटनी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ के आरोपी आरोपी सोनू उर्फ इमरान को दो साल के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नविता पिल्लई द्वारा पैरवी की गई। आरोपी की हरकतों से तंग आकर पीडि़ता ने चूहामार दवा खाकर जान देने का प्रयास किया था। पीडि़ता की हालत बिगडऩे पर परिजन जब शासकीय अस्पताल ले गए तब युवती ने छेडख़ानी का खुलासा किया था।
यह रहा पूरा मामला
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि पीडि़ता घटना के समय कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा थी। पीडि़ता के पिता का निधन हो चुका है। उसकी बड़ी बहन एवं भाई की पहले ही शादी हो चुकी है। आरोपी सोनू पीडि़ता के गांव का निवासी होने से आते-जाते समय उससे छेड़छाड़ करता था। जबकि आरोपी का घटना के छह माह पहले ही विवाह हुआ था। आरोपी ने एक बार एक लडके के माध्यम से पीडि़ता को मोबाइल फोन भेजा लेकिन उसने लेने से इंकार कर दिया। आरोपी हरकतों से पीडि़ता इतनी तंग आ गई कि 20 दिसम्बर 2018 को उसने चूहा मार दवा खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। तब उसने मां एवं भाई को आरोपी की हरकतों की जानकारी दी। शासकीय अस्पताल बहोरीबंद के डॉक्टर ने थाना प्रभारी बहोरीबंद को पीडि़ता के चूहा मार दर्वा खाने की तहरीर दी थी। पीडि़ता के आवेदन पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने साक्ष्यों, गवाहों एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए उपरोक्तानुसार दंडित करने का आदेश पारित किया।
Created On :   12 Feb 2022 4:15 PM IST