उत्तर प्रदेश में फरारी काट रहे थे हत्या के आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Three murder accused arrested by police satna
उत्तर प्रदेश में फरारी काट रहे थे हत्या के आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश में फरारी काट रहे थे हत्या के आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, सतना। कोलगवां पुलिस ने युवक की हत्या व बलवा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी रामबहादुर सिंह पुत्र रामाश्रय सिंह 49 वर्ष निवासी बड़ेरा अपने बेटों विकास सिंह 21 वर्ष और विजय बहादुर सिंह 19 वर्ष के साथ घटना के बाद फरार होकर उत्तरप्रदेश  के बांदा जिला अंतर्गत धरमपुर स्थित ससुराल में फरारी काट रहा था। मुखबिरों के जरिए मिलते ही पुलिस टीम ने छापा मारकर तीनों को दबोच लिया। इस वारदात में नामजद 4 आरोपी पूर्व में पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 अन्य की तलाश चल रही है।

क्या है मामला

गौरतलब है कि होटल संचालक देवेन्द्र उर्फ संजू सिंह ने 21 मार्च को अपने ही गांव के श्याम सिंह पुत्र रामाश्रय सिंह से समोसे के पैसे मांगे तो आरोपी ने गाली-गलौच करते हुए बड़े भाई वंश बहादुर सिंह 56 वर्ष, रामबहादुर सिंह 49 वर्ष, भतीजे विकास सिंह 21 वर्ष, विजय 19 वर्ष, नागेन्द्र सिंह 35 वर्ष, मोहित सिंह पुत्र लल्लू सिंह 20 वर्ष, लल्लू सिंह 44 वर्ष, शिवम सिंह पुत्र श्याम सिंह 23 वर्ष को बुलाकर देवेन्द्र पर लॉठी, डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। आरोपियों ने बीच-बचाव में आए उसके भाइयों गुलाब सिंह, शैलेन्द्र सिंह और राजू सिंह को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान 26 मार्च को देवेन्द्र ने जबलपुर में दम तोड़ दिया था, तब धारा 307 के प्रकरण में 302 जोड़ दी गई।

बाइक चोर को 2 साल की जेल

घर के बाहर खड़ी मोटर सायकिल चोरी कर लेने के प्रस्तुत एक मामले में अदालत ने आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश उमेश पटेल की अदालत ने आरोपी पर 1 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि के व्यतिक्रम पर 1 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। पीआरओ फखरुद्दीन ने बताया कि राजीव द्विवेदी ने आशीष शर्मा से उसकी बाइक एमपी-19एमए-8226 खरीदा था। 18 सितम्बर 2008 को फरियादी राजीव द्विवेदी मोटर साइकिल से सतना आया था। बारिश होने और गांव की सड़क खराब होने के कारण उसने अपनी मोटर साइकिल  छउआ यादव के घर के बाहर खड़ी कर दिया। दूसरे दिन देखा तो मोटर सायकिल चोरी हो गई थी। फरियादी ने चोरी की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया। थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और दो आरोपियों की फरारी में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 379 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी सोनू उर्फ शमशेर पिता चांद मुबारक महुआ बस्ती थाना कोलगवां को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

Created On :   9 Jun 2019 5:31 PM IST

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