मतदान के समय मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी, टैम्प्रेचर ज्यादा होने पर मतदाता अंतिम एक घण्टे में मतदान करेंगे सम्पूर्ण
डिजिटल डेस्क, आगर-मालवा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने आज नवीन कलेक्टर सभागृह में प्रेसवार्ता ली। कलेक्टर ने प्रेसवार्ता में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन-2020 की घोषणा कर दी गई है। उप निर्वाचन की घोषणा होने के साथ ही आज 29 सितम्बर से सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन हेतु जारी कार्यक्रम अनुसार 09 अक्टूबर को विधानसभा उप निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, 16 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच होगी, 19 अक्टूबर को फॉर्म वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 03 नवंबर को मतदान होगा तथा 10 नवम्बर को मतगणना की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि आगर विधानसभा हेतु 305 मतदान केन्द्र एवं 28 सहायक मतदान केन्द्र, इस प्रकार कुल 333 मतदान केन्द्रों पर 2 लाख 17 हजार 335 मतदाता मतदान करेंगे। जिनमें पुरूष मतदाता 111980 एवं महिला 105370 मतदाता एवं 05 अन्य मतदाता है। 63 क्रिटीकल एवं 5 वल्नरेंबल मतदान केन्द्र है। जिले में 33-33 मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा उप निर्वाचन की प्रक्रिया कोविड-19 संक्रमणकाल में पूरी होना है। शासन द्वारा कोविड-19 की जारी गाईडलाईन का पालन सख्ती से करवाया जाए। उन्होनें कहा कि नाम निर्देशन पत्र जमा करने की ऑनलाईन व्यवस्था रहेगी। अधिकतम दो ही व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र जा सकेंगे। डोर-टू-डोर प्रचार-प्रसार हेतु 05 व्यक्तियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। पांच से अधिक व्यक्ति प्रचार के लिए जाना वर्जित रहेगा। सभी व्यक्तियों को फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रचार कार्य करना होगा। मतदान के दिन केन्द्रों पर कोविड-19 से सुरक्षा के दृष्टिगत पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। एक मतदान केन्द्र पर अधिकतम 1000 मतदाता मतदान कर सकेंगे। मतदान के समय मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी, मास्क उपलब्ध कराया जायेगा। टैम्प्रेचर ज्यादा होने पर मतदाता अंतिम एक घण्टे में मतदान करेंगे। कोरोना पाजिटिव मरीज को पोस्टल बेलेट उपलब्ध करायें जायेंगे। पॉजीटिव मरीजों को पोस्टल बैलेट से मत देने की व्यवस्था रहेगी। कोविड-19 के पोलिंग एजेंट का टैम्प्रेचर लिया जायेगा, सस्पेक्ट है तो उन्हें नहीं बैठने दिया जायेगा। कलेक्टर ने आम जन एवं मीडिया से सोशल मीडिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया प्रशासन का अंग बने और निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करें। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान फेक न्यूज़ एवं सोशल मीडिया के विज्ञापनों की मॉनीटरिंग भी की जाएगी। राजनैतिक अभ्यर्थी को प्रेस में विज्ञापन छपवाने से पहले उसका प्री-सर्टीफिकेशन जिला स्तरीय एमसीएमसी से करवाना होगा। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सगर ने कहा कि जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त नाकेबंदी की जाएगी। अंतर्राज्यीय सीमा पर निरन्तर जांच होगी। साथ ही रेंडम चेकिंग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रेसवार्ता को जिला जनसम्पर्क अधिकारी अनुराधा गहरवाल ने भी सम्बोधित कर पेड़ न्यूज एवं विज्ञापन की प्री-सर्टीफिकेशन करवाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेसवार्ता में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अशफाक अली एवं प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त पत्रकारबन्धु उपस्थित रहे।
Created On :   30 Sept 2020 3:20 PM IST