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मंदसौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा मे धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक ओदश जारी विदेशी फटाकों का विक्रय, संग्रहण एवं उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा
डिजिटल डेस्क, मन्दसौर। मन्दसौर अति. जिला मजिस्ट्रेट श्री बी.एल. कोचले द्वारा मंदसौर जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्यहित को बनाये रखने के लिए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। मंदसौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में केवल उन्नत व ग्रील क्रेकर्स के विक्रय भंडारण व प्रस्फोटन की अनुमति रहेगी अन्य समस्त प्रकार के फटाकों का विक्रय भंडारण एवं उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा। उन्नत एवं ग्रीन क्रेकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति केवल रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक दो घंटे के लिये होगी, शेष अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के फटाकों का प्रस्फोटन प्रतिबंधन रहेगा। फटाकों के प्रस्फोटन के बिन्दू से 4 मीटर की दूरी पर 125 डी.बी.(ए.आई) या 145 डी.बी.(सी) पीक से अधिक ध्वनि स्तर जनक फटाकों का विनिर्माण, विक्रय, उपयोग व संग्रह वर्जित रहेगा। विदेशी फटाकों का विक्रय, संग्रहण एवं उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। फटाकों के जलाने के उपरांत उनसे उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जायेगा जहॉ पर प्राकृतिक जल स्त्रोत, पेयजल प्रदुषित होने की संभावना है। यह आदेश जन-साधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाता है। अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश जारी होने की दिनांक से आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।
Created On :   13 Nov 2020 3:08 PM IST