नशीले पदार्थों के इस्तेमाल पर लगेगी रोक, जिलास्तरीय समिति बनाने के  शासन के आदेश

There will be a ban on the use of narcotics, orders of the government to form a district level committee
नशीले पदार्थों के इस्तेमाल पर लगेगी रोक, जिलास्तरीय समिति बनाने के  शासन के आदेश
अकोला नशीले पदार्थों के इस्तेमाल पर लगेगी रोक, जिलास्तरीय समिति बनाने के  शासन के आदेश

डिजिटल डेस्क, अकोला। प्रदेश के जिलों में तथा तहसील स्तर पर नजर आने वाले नशीले पदार्थों के सेवन व इस्तेमाल को लेकर परिणामकारक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जरुरत है। इसलिए राज्य में जिलास्तर पर नशीले पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए तथा क्षेत्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों को लेकर समस्या प्रभावी रुप से निपटाने के लिए जिलास्तरीय नशीले पदार्थ विरोधी कार्यकारी समिति का गठन प्रदेश के गृह विभाग ने एक आदेश के तहत किया है। जिले की नशीले पदार्थ विरोधी कार्रवाईयों को नियमित जायजा लेना, जिले में खसखस या गांजा फसल की अवैध बुआई नहीं होगी इसके लिए दक्ष रहना, डार्कनेट व कुरियर के माध्यम से नशीले पदार्थों की मांग व आपूर्ति नहीं होगी इस पर ध्यान देना, नशामुक्ति केंद्रों में व्यसनमुक्ति के लिए दाखिल व्यक्तियों की संख्या तथा उन्हें किस नशीले पदार्थ की लत है इसकी जानकारी संकलित करना, ड्रग डिटेक्शन किट व टेस्टिंग केमिकल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिला स्तर पर अमली पदार्थों के दुष्परिणामों को लेकर जनजागृति के लिए अभियान चलाना, जिला पुलिस, एनसीबी व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की कार्रवाईयों की जानकारी लेकर इस संदर्भ मंे डेटाबेस तैयार करना, एन.डी.पी.एस अंतर्गत अपराधों के जांच अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना, जिले में अस्तित्व में रहने वाले रासायनीक कारखानों में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का उत्पादन नहीं होगा इसके लिए खबरदार रहना। जो कारखाने बंद पडे हैं उन पर नजर रखना। इस तरह समिति की कार्यकक्षा होगी। हर महीने बैठक लेकर जायजा लिया जाएगा।

समिति में कौन

जिलास्तरीय नशीले पदार्थ विरोधी कार्यकारी समिति में जिला पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष होंगे, सदस्य के रूप में कार्यक्षेत्रीय सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जिला शल्य चिकित्सक, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधीक्षक, सहायक आयुक्त औषधि, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी, डाक विभाग के जिलास्तरीय प्रतिनिधि, जिला सूचना अधिकारी का समावेश होगा। प्रदेश के गृह विभाग शासन के उपसचिव अनिरुध्द जेवलीकर ने 25 मार्च को यह निर्णय जारी किया है।

 

Created On :   29 March 2022 5:39 PM IST

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