चोरी के आरोपी को 2 साल की कैद

Theft accused gets 2 years imprisonment
चोरी के आरोपी को 2 साल की कैद
सतना चोरी के आरोपी को 2 साल की कैद

डिजिटल डेस्क, सतना। आधी रात को घर में घुसकर सोना-चांदी के साथ 80 हजार की नकदी पार करने वाले आरोपी को नागौद के न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी रूपेश कुमार साहू की अदालत ने दो साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने आरोपी प्रदीप तिवारी उर्फ प्रीति पिता रामस्वरूप तिवारी, निवासी मुगहर नागौद पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ राहुल सिंह ने पक्ष रखा। सहायक पीआरओ अभियोजन विनोद प्रताप सिंह ने बताया कि 7 जून 2015 को फरियादिया अपने पुत्र रोहित और पुत्री वर्षा के साथ पड़ोस की शादी में चली गई थी। रात करीब साढ़े 12 बजे जब वह वापस आई तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था। पीछे जाकर देखा तो आरोपी घर के अंदर से निकलकर भागता हुआ दिखाई दिया। घर वापस आकर फरियादिया ने देखा तो जेवरात और 80 हजार की नकदी चोरी हो चुकी थी। सूचना पर नागौद थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 457 और 380 का प्रकरण दर्ज किया। थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने रात्रि गृहभेदन का आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 

Created On :   1 April 2022 2:57 PM IST

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