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झाबुआ: “लोक अदालत का है यह नारा दोनों जीते कोई न हारा”
डिजिटल डेस्क, झाबुआ। झाबुआ जिला न्यायालय परिसर झाबुआ एवं तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला में 12 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। जिसकी तैयारी के लिए बुधवार को राजेश कुमार गुप्ता जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ की अध्यक्षता में सभी न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागणों की एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक राजीनामा के आधार पर निराकरण कराने हेतु विचार-विमर्श किया गया। लोक अदालत के माध्यम से एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण, चैक बाउन्स के मामले, भरण-पोषण तथा सिविल मामले एवं अन्य प्रकार के सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निराकरण किया जावेगा। जिला जज के द्वारा बैठक में सम्बोधित करते हुए बताया कि पक्षकारों के हित में ज्यादा से ज्यादा मामले निराकृत कराने का सभी मिलजुल कर प्रयास करें, जिससे लॉकडाउन की अवधि के रूके हुए प्रकरणों में पक्षकारों को न्याय दिलाये जा सके। उन्होने कहा कि ‘‘लोक अदालत का है यह नारा दोनो जीते कोई न हारा‘‘ विशेष न्यायाधीश श्री महेश शर्मा ने अपने सम्बोधन में बताया कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार को तत्काल ही क्षतिपूर्ति राशि एवं चैक राशि प्राप्त हो जाती हैं और पक्षकारो के समय एवं धन की बचत होती हैं। अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजेश देवलिया ने बैठक में बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत के संबंध में सभी प्रकार की निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को दी जा रही है। राजीनामा वाले मामलों में कोर्ट फीस भी पक्षकार को वापिस प्राप्त हो जाती हैं। लोक अदालत में बैंक वसूली, नगर पालिका कर वसूली, विद्युत विभाग, बी.एस.एन.एल. आदि विभागों के प्रीलिटिगेशन एवं वसूली मामले भी रखे जावेगे जिनमें पूर्व की भॉती नियमानुसार छूट प्राप्त रहेगी। बैठक में अपर जिला न्यायाधीश श्री संजय चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजकुमार चौहान, श्री हर्ष ठाकुर, सुश्री प्रतिभा वास्कले, श्रीमती तनवी ठाकुर, श्री रवि तंवर, श्री अमन सुलिया एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री बी.एल. सोनी, अधिवक्ता श्री हेमेन्द्र अग्निहोत्री, श्री हरीश खतेडि़या, श्री उमंग सक्सेना, श्री मनीष कानूनगो, श्री योगेश जोशी, श्री युनूस लोधी, श्री अखिलेश संघवी एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित थे।
Created On :   19 Nov 2020 2:42 PM IST