दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने वाले राजनेता नहीं होते क्वारंटीन

The politicians campaigning in other states are not quarantined
दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने वाले राजनेता नहीं होते क्वारंटीन
दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने वाले राजनेता नहीं होते क्वारंटीन



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने वाले राजनेताओं के क्वारंटीन नहीं होने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बैंच ने इस मामले में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। याचिका की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
यह है मामला-
यह याचिका तहसीली चौक निवासी अधिवक्ता पीसी पालीवाल और नेपियर टाउन निवासी अधिवक्ता उमेश त्रिवेदी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण फैल गया है। हालत यह है कि ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और जीवन रक्षक दवाइयों की कमी हो गई है। अंतिम संस्कार के लिए शवों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में मप्र के दमोह में संपन्न हुए उपचुनाव के साथ असम, केरल, तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और वर्तमान मेें पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं।
कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन-
मामले में याचिकाकर्ताओं ने स्वयं पैरवी करते हुए कहा है कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटीन रहना होता है, लेकिन राजनेता चुनाव रैली के बाद क्वारंटीन नहीं होते हैं। इसके कारण कोरोना संक्रमण फैल रहा है। याचिका में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले राजनेताओं पर कार्रवाई की माँग की गई है।

Created On :   19 April 2021 11:03 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story