वाहन चालक के हत्यारों को उम्र कैद कारावास, दुर्माना भी देना होगा

The killers of the driver will also have to give life imprisonment, alimony
वाहन चालक के हत्यारों को उम्र कैद कारावास, दुर्माना भी देना होगा
वाहन चालक के हत्यारों को उम्र कैद कारावास, दुर्माना भी देना होगा


डिजिटल डेस्क  सीधी। किराए पर मऊगंज के लिए बोलेरो बुक कर ले जाने के बाद चालक की हत्या करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीएल सोनिया ने अतुल सिंह व साथियों को आजन्म करावास के साथ 14000-14000 रुपये के अर्थदण्ड से  भी दण्डित किया है। 
अभियोजन के अनुसार दिनांक 17 जुलाई 14 को सायं 7 बजे टैक्सी स्टैंण्ड सीधी से बुलेरों वाहन क्रमांक एमपी 53-टीए-00720 को आरोपीगण बुकिंग में ले जाकर अपहरण किया व उसमे कार्यरत ड्राइवर रोहिणी कुमार चौबे की हत्या कर दी। जिसकी गुमशुदगी की सूचना 19 जुलाई 14 को थाना कोतवाली सीधी में गंगाराम चौबे के द्वारा दी गयी। इसके पश्चात चालक मृतक रोहिणी कुमार चौबे की लाश सोहागी पहाड़ के पुल से प्राप्त हुई। जहां पर मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम पश्चात लाश परिजनों को सौंपी गयी।  उक्त मर्ग के आधार पर थाना कोतवाली सीधी द्वारा जांच की गयी। जिसमें जांच के समय ही आरोपीगण अतुल सिंह पिता अरूण सिंह निवासी बढ़ौना, सज्जन सिंह पिता थाने सिंह निवासी कमर्जी, राजेश सिंह पिता श्यामराज सिंह निवासी नेगुड़ा, महेश कुमार जायसवाल पिता पन्नालाल जायसवाल निवासी बढ़ौना को आरोपी बनाया जाकर हत्या का खुलासा किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर मामला न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय द्वारा  साक्षियों का परीक्षण करते हुए आरोपीगणों को दोषसिद्ध किया गया। दोषसिद्ध के आधार पर आरोपीगणों को आजन्म कारावास एवं 14000-14000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सूर्यकांत पाण्डेय एवं उमेश सिंह चौहान लोक अभियोजक के द्वारा पैरवी की गयी है। 

Created On :   3 Feb 2020 9:39 PM IST

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