युवती के हत्यारे को आजीवन कारावास

The girls killer was shot after entering the house for refusing to marry life imprisonment
 युवती के हत्यारे को आजीवन कारावास
शादी से इंकार करने पर घर में घुसकर मारी थी गोली  युवती के हत्यारे को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क सतना। घर में घुसकर युवती की गोली मारकर हत्या कर देने के 10 साल पुराने मामले में आरोप साबित पाए जाने पर मैहर की अपर सत्र अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला की अदालत ने आरोपी बबलू उर्फ मान सिंह पिता बद्री उर्फ  ददन सिंह पटेल निवासी पोड़ी-गरादा उचेहरा पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी गणेश पांडेय ने पक्ष रखा। 
शादी से इंकार करने पर मारी गोली
आरोपी युवती से एकतरफा प्रेम करता था और शादी के लिए दबाव बना रहा था।  युवती ने शादी से इंकार कर दिया था। 16 जनवरी 2012 को शाम करीब 5 बजे मैहर के विवेक नगर स्थित आरबी सिंह के मकान में आरोपी युवती के ऊपर 315 के कट्टे फायर कर हत्या कर दी थी। मौके पर पहुंचे मृतिका के चाचा ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने कट्टा दिखाकर धमकाया और फरार हो गया। मृतिका के पिता की रिपोर्ट पर मैहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 302 और आम्र्स एक्ट की धारा 25/27 का प्रकरण दर्ज किया। घटना के बाद से करीब 6 वर्षों तक आरोपी फरार रहा। कटनी की कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी को हत्या के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मैहर थाना पुलिस ने आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। 
आत्महत्या का बचाव नामंजूर
अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि अदालत में विचारण के दौरान आरोपी ने जुर्म करने से इंकार किया और बचाव में तर्क रखे कि वह घटना दिनांक को मौका-ए वारदात पर नहीं था, बल्कि गांव के मेले में था। युवती को उसने गोली नहीं मारी है, बल्कि उसने आत्महत्या की है। वहीं अभियोजन की ओर से मामले को प्रमाणित करने के लिए 13 साक्षियों का परीक्षण अदालत में कराया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्म परिशीलन कर आरोपी के बचाव को नामंजूर कर दिया। अदालत ने आरोपी को अवैध हथियार रखने और हत्या करने का दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
 

Created On :   23 Oct 2021 3:46 PM IST

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