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ये भी है आफत : अग्रिम राशन देने का आदेश नहीं मिला जिला प्रशासन को
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य के खाद्यान्न आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कोरोना के खतरे को देखते हुए अप्रैल महीने के साथ दो महीने का अग्रिम राशन देने की घोषणा की है। हालांकि इस संबंध में कोई आदेश अभी तक जिला प्रशासन या खाद्यान्न विभाग को नहीं मिला है। केंद्र सरकार अग्रिम राशन देने के बारे में पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुकी है।
राशन दुकानों में भीड़ कम हो, इसलिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया बंद की गई है। उपभोक्ता को पॉस मशीन पर अंगूठा लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। उपभोक्ता का नाम रजिस्टर में दर्ज करने के बाद राशन का तय कोटा दिया जाता है। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अनाज का अग्रिम कोटा जारी कर दिया है। उपभोक्ताओं को अग्रिम अनाज देने के संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। राज्य के खाद्यान्न आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने अप्रैल महीने के साथ दो महीने का अग्रिम राशन देने का निर्णय लिया।
राशन दुकानदार अप्रैल महीने का अनाज उठाने के लिए चालान जमा कर रहे हैं। जितना राशन उठाना है, उस हिसाब से दुकानदारों को चालान भरना पड़ता है। चालान कार्रवाई 31 मार्च के पहले पूरी करनी पड़ती है। शासकीय कार्यालयों में 5 दिन का सप्ताह होने से चालान प्रक्रिया पूरी करने के लिए बहुत कम समय मिला है। दो दिन में इस बारे में आदेश नहीं मिला, तो अप्रैल महीने के साथ मई व जून का अनाज मिलना मुश्किल हो सकता है।
अभी तक आदेश नहीं मिला
उपभोक्ताओं को अग्रिम राशन देने की चर्चा मीडिया के माध्यम से मिली है, लेकिन इस बारे में अभी तक आदेश नहीं मिला है। राज्य सरकार अगले दो महीने का अग्रिम राशन देने पर विचार कर रही है, लेकिन जब तक आदेश नहीं मिलता, तब तक इस बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है। राशन दुकानों में कम से कम भीड़ लगे, यह हमारी भी इच्छा है। - भास्कर तायडे, जिला आपूर्ति अधिकारी, नागपुर
Created On :   24 March 2020 2:25 PM IST