दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने 10 साल के कारावास की सजा से किया दंडित
डिजिटल डेस्क,सतना। युवती का पीछा कर जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत को 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश सिद्धार्थ तिवारी की कोर्ट ने आरोपी रवि चौधरी पिता रामभरोसे चौधरी निवासी बेला-बठिया पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन के अनुसार आरोपी कई दिनों से पीडि़ता का पीछा करता था और मोबाइल नम्बर मांगता था।
पीडि़ता ने मोबाइल नम्बर देने से इनकार कर दिया और कहा कि पीछा मत करो। 17 अक्टूबर 2016 को पीडि़ता कोचिंग से घर जा रही थी तो रास्ते में खड़े आरोपी ने उसका पीछा किया। पीडि़ता घर चली गई और शाम करीब 7 बजे जब वह खेत जा रही थी तब आरोपी ने रास्ते में उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 376 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। साथ ही जुर्माना राशि से 5 हजार रुपए की प्रतिकर राशि पीडि़ता को दिए जाने का फैसला सुनाया है। मामले में अभियोजन की ओर से एजीपी उमेश शर्मा ने पक्ष रखा।
Created On :   22 Feb 2023 3:32 PM IST