आरक्षक को अवैध रेत से भरे ट्रेक्टर से जान से मारने की नियत से कुचलने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

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आरक्षक को अवैध रेत से भरे ट्रेक्टर से जान से मारने की नियत से कुचलने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। आरक्षक को अवैध रेत से भरे ट्रेक्टर द्वारा जान से मारने की नियत से कुचलने वाले आरोपी चालक मुन्ना कोरी का जमानत आवेदन अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश, लवकुशनगर की न्यायालय ने निरस्त कर दिया। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने जानकारी देते हुये बताया कि घटना दिनांक 14 जुलाई 2020 को रात 10.30 बजे फरियादी आरक्षक दशरथ प्रजापति अपने तीन आरक्षक साथियों के साथ चंदला के रेस्ट हाउस तिगड्डे पर खडा था, तभी दो ट्रेक्टर जिनकी ट्राली में अवैध बालू भरी थी वह तेज रफतार से वहॉ से निकले जिन्हें नगर पालिका की ओर से टैक्स वसूल करने वाले दो लोगों ने दोनों ट्रेक्टरों को रोकने का प्रयास किया तो वे लवकुशनगर तरफ भाग गये। रेस्ट हाउस तिराहे से फरियादी एवं साथी आरक्षक ने पीछा करते हुये दोनो ट्रेक्टरों के आगे अडकर रोकने का प्रयास किया तो लाल महेन्द्रा ट्रेक्टर के चालक मुन्ना कोरी ने आरक्षक दशरथ प्रजापति को जान से मारने की नियत से ट्रेक्टर से उसका पैर कुचल दिया, और ट्राली की रेत को उसके उपर खाली कर दी। उक्त घटना पर थाना चंदला में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से एडीपीओ श्रीराम यादव ने जमानत का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किये। अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये लवकुशनगर अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग की न्यायालय ने आरोपी मुन्ना कोरी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

Created On :   16 Dec 2020 1:16 PM IST

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