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15 किलो गांजा बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार।
डिजीटल डेस्क, सतना। एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट ने घर से गांजा बेचने वाले तस्कर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। स्पेशल जज योगीराज पांडेय की कोर्ट ने आरोपी सम्पूर्ण लोनी पिता रामलाल लोनी, निवासी पगरा-रामनगर को 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी रावेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा।
बरामद हुआ 15 किलो गांजा -
रामनगर थाना पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक केपी वर्मा ने 11 अप्रैल 2015 को मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए आरोपी के घर में छापा मारा। तलाशी के दौरान आरोपी के घर के अंदर रखे हुए ड्रम से 3 पीले रंग की पॉलीथिन से 15 किलो गांजा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र विशेष कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी ने अपने बचाव में तर्क रखा कि एएसआई ने उसके लड़के से मोटरसाइकिल बनवाई थी। और पैसा मांगने पर गांजा का झूठा प्रकरण बना दिया है।
साबित हुआ आरोप -
मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और जब्त गांजा को दृष्टिगत रखते हुए अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8सी और 20बी का अपराध करने का दोषी माना। अदालत ने घर से गांजा विक्रय के लिए व्यवस्थित तरीके से रखने पर आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Created On :   13 April 2022 1:00 PM IST